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रांची/डेस्क: रांची नगर निगम के द्वारा निगम क्षेत्रांतर्गत बिल्डिंग व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में होल्डिंग, ट्रेड लाइसेंस और रेजिडेशियल होल्डिंग में व्यावसायिक गतिविधियों की जांच को लेकर लगातार अभियान चलाया जा रहा है और विधिसम्मत कार्रवाई की जा रहीं है. इस क्रम में रविवार को सहायक प्रशासक के नेतृत्व में निगम के राजस्व शाखा की टीम के द्वारा रोशपा टावर में दो दुकान POJ Furniture और One Stop Services को सील कर दिया गया.
इनको ट्रेड लाइसेंस सत्यापित करने के लिए 3 महीने से नोटिस भेजा जा रहा था. जिसपर प्रतिष्ठानों के द्वारा ट्रेड लाइसेंस प्रस्तुत करने और लेने में रुचि नहीं दिखाई गई. जिसके बाद झारखंड व्यापार लाइसेंस विनियम, 2017 का प्रयोग करते हुए निगम द्वारा दुकानों को सील किया गया. बता दें कि निगम क्षेत्रांतर्गत व्यवसाय करने वाले सभी दुकानदारों को म्युनिसिपल ट्रेड लाइसेंस लेना अनिवार्य है. जिस परिसर में बिना लाइसेंस के व्यवसाय संचालित हो रहा है वैसे परिसर को पकड़े जाने पर सील किया जाएगा. जितने भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान म्युनिसिपल लाइसेंस ले चुके हैं, वे लाइसेंस की अनुज्ञप्ति को अपने प्रतिष्ठान में ऐसे स्थापित करें जिसका अवलोकन वेरिफिकेशन के क्रम में सहजता के साथ किया जा सके.