झारखंडPosted at: फरवरी 10, 2025 हाईकोर्ट ने AKG कंस्ट्रक्शन कंपनी पर ठोका 2 लाख का जुर्माना, ब्लैक लिस्टेड किए जाने को चुनौती देने वाली याचिका खारिज
न्यूज़11 भारत
रांची/डेस्क: पेयजल विभाग द्वारा AKG कंस्ट्रक्शन कंपनी को ब्लैक लिस्टेड किए जाने को चुनौती देने वाली याचिका को झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. साथ ही कोर्ट ने कंपनी पर दो लाख का जुर्माना ठोका है. बता दें कि, कंपनी द्वारा बनाई गई जलमीनार कुछ ही दिनों में गिर गई थी. जिसके बाद पेयजल विभाग ने कार्रवाई करते हुए AKG कंस्ट्रक्शन कंपनी को ब्लैक लिस्टेड कर दिया था. विभाग की कार्रवाई के खिलाफ कंपनी ने हाईकोर्ट का रूख किया था, पर राहत नहीं मिली. अदालत ने कंपनी को चार सप्ताह में जुर्माना की राशि को झालसा के खाते में जमा करने का निर्देश दिया है. मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस की बेंच में हुई.