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रांची/डेस्क: 28 करोड़ के मनरेगा घोटाले की जांच के मामले में झारखंड हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका को याचिककर्ता मतलूब इमाम ने वापस ले ली है. हाईकोर्ट के चीफ़ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रौशन की बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई. इस मामले में पिछली सुनवाई के दौरान झारखंड सरकार द्वारा कोर्ट को बताया गया कि ED के द्वारा जो दस्तावेज की मांग की गई हैं, वह दो सप्ताह में ED को दे दिए जायेंगे. इससे पहले कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालया को अद्यतन स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था.
क्या है पूरा मामला
वर्ष 2008 से लेकर वर्ष 2011 के बीच यह कथित घोटाला हुआ था. चाईबासा पुलिस द्वारा अब तक इस मामले में 14 एफआईआर किया जा चुका है. ACB ने भी इस मामले में कार्रवाई की थी. से भी करवाई गयी है. इनमें से 13 मामलों में ACB द्वारा चार्जशीट दाखिल किया जा अचूक है. कोर्ट में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से महाधिवक्ता राजीव रंजन और उनके सहयोगी अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने बहस की. वहीं, प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता राजीव कुमार ने कोर्ट में पक्ष रखा.