झारखंडPosted at: दिसम्बर 04, 2024 ED के समन के अवहेलना मामले में CM हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, 16 दिसंबर तक व्यक्तिगत उपस्थिति में छूट
न्यूज़11 भारत
रांची/डेस्क: झारखंड हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ी राहत दी है. झारखंड हाईकोर्ट ने MP-MLA की विशेष अदालत द्वारा दिए गए आदेश पर रोक लगा दी थी. हेमंत सोरेन को 16 दिसंबर तक व्यक्तिगत उपस्थिति में छूट रहेगी. अदालत ने ED को 16 दिसंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.
बता दें कि 8.86 एकड़ जमीन फर्जीवाड़ा मामले में पूछताछ के लिए ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 10 समन किया था. हेमंत सोरेन महज 2 समन पर ईडी के समक्ष उपस्थित हुए थे और 8 समन पर नहीं हुए थे उपस्थित. जिसके बाद ईडी ने रांची सीजेएम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ शिकायतवाद का मामला दर्ज कराया था. कोर्ट ने आईपीसी की धारा 174 के तहत संज्ञान लेकर हेमंत की उपस्तिथि के लिए समन जारी किया था. लेकिन वह एक बार भी कोर्ट में उपस्थित नही हुए है. हेमंत सोरेन ने एमपी एमएलए की विशेष कोर्ट में सीआरपीसी 205 की याचिका दायर कर सशरिर उपस्तिथि से छूट की गुहार लगाई थी. एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट ने पिछले दिनों हेमंत सोरेन की याचिका खारिज कर दी थी.