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रांची/डेस्क: बांग्लादेशी घुसपैठ से जुड़ा मनी लॉन्डिंग मामले में जेल में बंद आरोपी पिंटू हलधर को जमानत देने से कोर्ट ने इनकार कर दिया हैं. पीएमएलए की विशेष कोर्ट ने याचिका की खारिज कर दी हैं. 25 मार्च को याचिका दाखिल कर कोर्ट से जमानत की गुहार लगाया था.
बता दें कि बांग्लादेशी घुसपैठ मामले को लेकर 12 नवंबर 2024 को रांची और पश्चिम बंगाल के 17 ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की थी. छापेमारी में फर्जी आधार,फर्जी पासपोर्ट ,अवैध हथियार समेत कई अचल संपत्ति के दस्तावेज,नकदी और गहने ईडी ने बरामद किया था. जिसके बाद दो बांग्लादेशी नागरिक रोनी मंडल,समीर चौधरी और दो भारतीय नागरिक पिंटू हलधर और पिंकी बसु मुखर्जी को गिरफ्तार किया गया था.
इन सभी पर मानवतस्करी का आरोप है. जून 2024 में बरियातू थाना में दर्ज प्राथमिकी को टेकओवर कर ईडी ने कार्रवाई की थी. एक बांग्लादेशी नागरिक ने अवैध रूप से भारत लाने और देह व्यापार की दलदल में धकेलने का आरोप लगाकर प्राथमिकी दर्ज कराई थी. ईडी की कार्रवाई से पहले रांची पुलिस ने सेक्स रैकेट मामले में छापेमारी कर कई को गिरफ्तार किया था.