झारखंडPosted at: अप्रैल 30, 2025 रिश्वत लेने के मामले में तोरपा अंचल कार्यालय के तत्कालीन पेशकार रूद्रानंद मेहता को ACB की कोर्ट ने सुनाई 5 साल की सजा
न्यूज़11 भारत
रांची/डेस्क: रिश्वत मामले में अंचल कार्यालय के तत्कालीन पेशकार रूद्रानंद मेहता को ACB की विशेष कोर्ट ने 5 साल की सजा और 25 हजार रुपए जुर्माना भरने की सजा सुनाई है. बता दें कि सिमडेगा जिला के तोरपा अंचल कार्यालय में पेशकार के पद पर रूद्रानंद मेहता पदस्थापित थे. रूद्रानंद मेहता पर 25 हजार रिश्वत लेने का आरोप था. उन्होंने जमीन की बंदोबस्ती करने के एवज में शिकायतकर्ता प्रमोद कुमार से 25 हजार रिश्वत की मांग की थी. 27 अगस्त 2012 को शिकायतकर्ता ने मामले की शिकायत ACB से की थी. ACB ने सत्यापन करने के बाद पेशकार रूद्रानंद मेहता को 25 हजार रिश्वत के साथ गिरफ्तार किया था. मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 13 गवाह पेश किए थे, जिसके आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाकर सजा सुनाया है.