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रांची/डेस्कः सीपीआईएम नेता सुभाष मुंडा हत्याकांड मामले में आरोपी विनोद कुमार को कोर्ट ने राहत नहीं दी. मामले में सुनवाई करते हुए रांची सिविल कोर्ट के न्याययुक्त दिवाकर पांडे की कोर्ट ने विनोद कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी है.
आपको बता दें, यह पूरा मामला 26 जुलाई 2023 का है इस दिन पहले से घात लगाए अपराधियों ने सुभाष मुंडा पर ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए उनकी हत्या कर दी थी. अपराधियों ने सुभाष मुंडा पर उस वक्त फायरिंग की थी जब वे दलादिली चौक स्थित अपने दफ्तर में कुछ लोगो के साथ बैठे हुए थे. विनोद कुमार कई सालों से सुभाष मुंडा के करीबी रहे थे. जानकारी के अनुसार, विनोद कुमार के नाम पर सुभाष मुंडा ने कई जमीन ले रखी थी.
वहीं, नगड़ी के एक जमीन को लेकर सुभाष मुंडा और छोटू खलखो की बीच विवाद चल रहा था. लेकिन पैसों की लालच में विनोद कुमार छोटू खलखो से मिल गया था. और साजिश रचकर शूटरों के जरिए उन्होंने सुभाष मुंडा की हत्या करा दी. सुभाष मुंडा हत्याकांड को लेकर मामले की जांच के लिए एसआईटी का टीम गठित किया गया था. जिसके बाद मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मुख्य साजिशकर्ता छोटू खलखो, विनोद कुमार और बबलू पासवान समेत कई को गिरफ्तार कर जेल भेजा.