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रांची/डेस्क: जेपीएससी प्रथम सिविल सर्विसेज भर्ती घोटाला मामले को लेकर 18 आरोपियों को झारखण्ड हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिली है. आज आरोपियों के याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी. दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश रंगन मुखोपाध्याय की कोर्ट ने 18 आरोपियों अग्रिम जमानत प्रदान की. बता दें कि CBI कोर्ट से अग्रिम जमानत खारिज होने के बाद हाई कोर्ट से सभी ने जमानत की गुहार लगाई थी.
इस मामले में हाईकोर्ट से राजेश्वर नाथ आलोक, अनिल कुमार यादव, सीमा सिंह, सुषमा नीलम सोरेंग, ज्योति झा, कामेश्वर राम, लक्खी राम बासकी, हरिवंश पंडित, सुदर्शन मुर्मू, अनंत कुमार, राजीव कुमार, योगेंद्र प्रसाद, संतोष कुमार गर्ग, कमलेश्वर नारायण समेत अन्य को जमानत मिली है. बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश के बाद 2012 में सीबीआई ने इस मामले की जांच शुरू की थी. ऐसे में 12 वर्षों के बाद सीबीआई ने जांच पूरी कर 74 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया था.