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रांची/डेस्क: झारखंड हाई कोर्ट ने विशेष बेंच ने इंटरनेट सेवा बहाल करने से इनकार करते हुए कहा कि इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 69 A के तहत राज्य सरकार को अधिकार है. वही, मामले प्रार्थी के प्रेयर को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा है.
साथ ही कोर्ट ने पूछा कि क्या सभी एग्जाम कंडक्ट करने के लिए इंटरनेट सेवा बंद रहेगा, मामले में राज्य सरकार को चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने के लिए निर्देश दिया गया है, वही, कल सुबह 8:00 बजे से दोपहर 1:30 तक इंटरनेट सेवा बाधित रहेगी. मामले में स्टेट बार काउंसिल के अध्यक्ष राजेंद्र कृष्णा ने जनहित याचिका दाखिल की थी.
ज्ञात हो कि शनिवार को झारखंड हाई कोर्ट अवकाश रहता है इसके बावजूद भी स्पेशल बेंच ने मामले की सुनवाई की है.