झारखंडPosted at: जनवरी 09, 2025 परित्राण मेडिकल ट्रस्ट की संपत्ति खरीदने मामले को लेकर, HC ने सांसद निशिकांत दुबे पर राहत रखी बरकरार
न्यूज़11 भारत
रांची/डेस्क: गोड्डा संसद निशिकांत दुबे पर हाईकोर्ट ने अगले दो हफ्ते तक पीड़क कार्रवाई पर रोक का आदेश दिया है. गुरुवार को सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने हिगकोर्ट से जवाब दाखिल करने को लेकर दो हफ़्तों का समय देने की आग्रह की है. राज्य सरकार की इस आग्रह को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है.
आपको बता डी कि बाबा बैद्यनाथ मेडिकल ट्रस्ट द्वारा देवघर स्थित परित्राण मेडिकल ट्रस्ट की संपत्ति खरीदे जाने से यह मामला जुदा हुआ है. इसपर निशिकांत दुबे के खिलाफ शिवदत्त शर्मा की ओर से जालसाजी का आरोप लगाए गए थे. इसके बाद इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की गई थी. इसे रद्द करने के लिए सांसद निशिकांत दुबे ने हाईकोर्ट का रुख किया. हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई. इस मामले में अधिवक्ता पार्थ जालान, प्रशांत पल्लव और शिवानी जालूका ने निशिकांत दुबे की ओर से बहस की.