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रांची/डेस्कः सूचना आयुक्त समेत 12 संवैधानिक संस्थाओं में अध्यक्ष और सदस्यों के रिक्त पदों की नियुक्ति मामले की आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले में सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि राज्य सूचना आयुक्त, लोकायुक्त की नियुक्ति का मामला कैबिनेट के पास विचाराधीन है. लोकसभा चुनाव को लेकर झारखंड में लगी आचार संहिता की वजह से नियुक्ति नहीं हो पाई थी. चूंकि अब आचार संहिता खत्म हो गई है तो ऐसे में नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द पूरी कर ली जाएगी. मामले में अगली सुनवाई के लिए 1 जुलाई की तिथि निर्धारित की गई है.
मामले में राजकुमार की अवमानना याचिका में प्रार्थी की तरफ से कोर्ट को बताया गया था कि साल 2020 में हाईकोर्ट ने सूचना आयुक्तों कि नियुक्ति से संबंधित एक याचिका को राज्य सरकार का पक्ष सुनने के बाद निष्पादित कर दिया था. उस समय सरकार की ओर से कोर्ट में अंडरटेकिंग देते हुए कहा गया था कि सूचना आयुक्तों की नियुक्ति जल्द कर ली जाएगी. हालांकि सूचना आयुक्तों की नियुक्ति नहीं होने के बाद प्रार्थी राजकुमार ने साल 2021 में अवमानना याचिका दाखिल की.
बता दें, मामले में एडवोकेट एसोसिएशन की तरफ से भी राज्य सूचना आयोग में रिक्त पदों की नियुक्ति और झारखंड राज्य में मानवाधिकार आयोग, बाल आयोग, सूचना आयोग, पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी, लोकायुक्त सहित करीब 12 संवैधानिक संस्थाओं में अध्यक्ष एवं सदस्यों का पद खाली रहने को लेकर जनहित याचिका दाखिल की गई थी. इस संबंध में कोर्ट ने करीब 5 साल से बताया था कि राज्य सूचना आयोग, बाल आयोग, मानवाधिकार आयोग, लोकायुक्त, पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी सहित कई संवैधानिक संस्थाओं में पदों के रिक्त रहने से किसी तरह का कोई काम नहीं हो रहा है. सूचना आयोग में रिक्त पदों को भरने के लिए विज्ञापन निकाला गया था लेकिन कुछ अब तक सूचना आयोग में कोई नियुक्ति नहीं हो पाई है.