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रांची/डेस्क: जमीन घोटाले से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग मामला में न्यूक्लियस मॉल के मालिक विष्णु अग्रवाल की जमानत याचिका पर PMLA की विशेष अदालत में बुधवार (13 सितंबर) को सुनवाई हुई. अदालत ने दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है. अदालत में विष्णु अग्रवाल के अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा, विक्रांत सिन्हा और स्नेह सिंह ने बहस की ईडी के विशेष लोक अभियोजक रमित सत्येंद्र ने बहस करते हुए विष्णु अग्रवाल को जमीन घोटाले का मास्टर माइंड बताते हुए जमानत याचिका का विरोध किया.
बता दें कि विष्णु अग्रवाल की ओर से उनके अधिवक्ता ने ED के विशेष न्यायाधीश दिनेश राय की अदालत में जमानत याचिका दायर की थी. उन्होंने अपने खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए भी जमानत अर्जी मंजूर करने की गुहार लगाई है. विष्णु अग्रवाल लैंड स्कैम केस में प्रमुख आरोपी है. ईडी ने उन्हें जमीन घोटाला मामले में 31 जुलाई को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था. गिरफ्तारी के बाद कई दिनों तक ईडी ने उनसे रिमांड पर लेकर पूछताछ की थी. चेसायर होम स्थित 1 एकड़ जमीन की अवैध खरीद बिक्री को लेकर ईडी ने कार्रवाई की है.
मामले में अबतक 13 लोगों की गिरफ्तारी
इस मामले में चर्चित कारोबारी विष्णु अग्रवाल के अलावा अभी तक ईडी ने 13 लोगों को गिरफ्तार किया है. बता दें, फर्जी दस्तावेज के आधार पर सेना जमीन को बेचने के मामले में ईडी ने रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन सहित 18 लोगों के 22 ठिकानों पर छापेमारी की थी. इसके बाद 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया था. इनमें बड़गाई अंचल उपनिरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद, अफसर अली उर्फ अफ्सू खान, इम्तियाज अहमद, मो. सद्दाम हुसैन, तल्हा खान, फैयाज अहमद और प्रदीप बागची और 4 मई को छवि रंजन को भी गिरफ्तार कर लिया था. ये सभी बिरसा मुंडा होटवार जेल में बंद हैं.