झारखंडPosted at: अक्तूबर 29, 2024 रवींद्रनाथ महतो की विधायकी रहेगी बरकरार, झारखंड हाईकोर्ट ने आरोप को सिरे से किया खारिज
न्यूज़11 भारत
रांची/डेस्क: विधानसभा अध्यक्ष रवींद्रनाथ महतो की निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर मंगलवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. जस्टिस संजय प्रसाद की अदालत ने विधानसभा अध्यक्ष सह नाला विधायक रवींद्रनाथ महतो के पक्ष में फैसला सुनाया. बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष रवींद्रनाथ महतो के निर्वाचन को याचिकाकर्ता संतोष हेंब्रम ने चुनौती दी थी. याचिका में रवींद्रनाथ महतो की विधायकी को रद्द करने की मांग की गई थी. अदालत में अधिवक्ता मुकेश कुमार दुबे ने प्रार्थी का पक्ष रखा और अधिवक्ता अनिल कुमार और शाहबाज अख्तर ने संयुक्त रुप से विधानसभा अध्यक्ष की पैरवी की. इस दौरान दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने रविंद्रनाथ महतो के खिलाफ आरोपों को निराधार पाया और संतोष हेंब्रम की याचिका को सिरे से खारिज कर दिया.