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रांची/डेस्कः पूर्व मंत्री रमेश सिंह मुंडा हत्याकांड मामले में आरोपी शेषनाथ सिंह को हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है. दरअसल, मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आरोपी शेषनाथ सिंह को जमानत दे दी है. मामले में हाईकोर्ट के जस्टिस रंगोन मुखोपाध्याय और जस्टिस रौशन की खंडपीठ में सुनवाई हुई जिसमें आरोपी शेषनाथ सिंह की तरफ से अधिवक्ता इंद्रजीत, अंकित विशाल और अजय शाह ने अपना पक्ष रखा.
आपको बता दें, इससे पहले पूर्व मंत्री रमेश सिंह मुंडा हत्याकांड मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री राजा पीटर को भी जमानत दी है. वहीं बात करें शेषनाथ सिंह की तो वे पूर्व मंत्री राजा पीटर के बॉडीगार्ड रहे हैं और उनपर पूर्व मंत्री और तत्कालीन विधायक रमेश सिंह मुंडा की हत्या में संलिप्तता का आरोप है.
9 जुलाई 2008 को हुई थी रमेश सिंह मुंडा की हत्या
यह पूरा मामला 9 जुलाई 2008 का है जब बुंडू के एसएस हाई स्कूल में आयोजित एक कार्यक्रम समारोह में पूर्व मंत्री और तमाड़ के तत्कालीन विधायक रमेश सिंह मुंडा बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित हुए थे. समारोह में छात्रों को बीच पुरस्कार का वितरण और उन्हें सम्मानित करने के बाद वे कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित कर रहे थे इसी बीच कुंदन पाहन दस्ते के नक्सलियों ने स्कूल पहुंचकर उनपर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी. इस घटना में रमेश सिंह मुंडा और उनके दो सरकारी बॉडीगार्ड खुर्शीद आलम और शिवनाथ मिंज की सहित एक छात्र की मौत हो गई थी
इस हत्याकांड के बाद मामले में बुंडू थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई. जिसके बाद मामले में एनआई ने जांच शुरू की. कार्रवाई के बीच नक्सली कुंदन पाहन ने झारखंड पुलिस के समक्ष सरेंडर किया. इसके बाद उससे मामले में पूछताछ की गई जिसमें पूर्व मंत्री राजा पीटर का नाम सामने आया था.