झारखंडPosted at: फरवरी 11, 2025 झारखंड हाईकोर्ट ने साहेबगंज के तत्कालीन डीसी रामनिवास यादव पर लगाया 50000 रुपए का जुर्माना
न्यूज़11 भारत
रांची/डेस्क: एक खनन संचालक के खनन पट्टे को अवैध बताते हुए उसे रद्द करने को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने साहेबगंज के तत्कालीन डीसी रामनिवास यादव पर 50000 रुपए का जुर्माना लगाया है. चीफ जस्टिस एमएस रामचन्द्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की बेंच ने मंगलवार को ये आदेश दिया है. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि डीसी के पास याचिकाकर्ता को दिए गए खनन पट्टे को समय से पहले रद्द करने की कोई शक्ति नहीं होती है. फिर भी आईएएस रामनिवास यादव ने खनन पट्टा रद्द कर दिया.
कोर्ट ने आईएएस रामनिवास यादव पर 50000 रुपए का जुर्माना के अलावा याचिकाकर्ता को 8 सितंबर 2023 से आज तक खनन कार्य करने से रोकने के लिए प्रतिवादियों से नुकसान का दावा करने के लिए निचली अदालत (सिविल कोर्ट) जाने की स्वतंत्रता दी है . बता दें कि पूरे मामले को लेकर प्रकाश यादव के स्वामित्व वाली मेसर्स हिल मूवमेंट द्वारा झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी.