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रांची/डेस्क: जमीन से जुड़े फर्जीवाड़े में जेल में बंद अफसर अली और फैयाज खान को झारखंड हाईकोर्ट ने बेल देने से इनकार करते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी है. दोनों आरोपियों को वर्ष 2023 के अप्रैल महीने में ED ने गिरफ्तार किया था. इस संबंध में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कांड संख्या 5/2023 दर्ज किया है. बता दें कि जमीन घोटाले की जांच के दौरान केन्द्रीय जांच एजेंसी ED ने रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन, बड़ागाईं अंचल के राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद, अमित अग्रवाल, दिलीप घोष , कथित रैयत प्रदीप बागची, जमीन कारोबारी अफसर अली, इम्तियाज खान, तल्हा खान, फैयाज खान व मोहम्मद सद्दाम को गिरफ्तार किया था.