झारखंडPosted at: दिसम्बर 10, 2024 पेयजल विभाग में आउटसोर्स कर्मियों की नियुक्ति के आदेश पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, कहा- संविदा कर्मियों को नहीं हटा सकते
न्यूज़11 भारत
रांची/डेस्क: पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में अनुबंध पर कार्यरत कर्मचारियों को हटा कर आउटसोर्स कर्मियों की नियुक्ति करने के आदेश पर झारखंड हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. साथ ही कोर्ट ने जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. बता दें कि इसी वर्ष 16 सितंबर को स्वच्छ भारत मिशन और जल जीवन मिशन में ब्लॉक वॉश कॉर्डिनेटर के पद पर कार्य कर रहे लोगों को हटाकर पूरे राज्य में आउटसोर्स के जरिए नए लोगों को रखने का आदेश हुआ था. इसके खिलाफ राम किशून एवं अन्य ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस डॉ एस एन पाठक की कोर्ट ने कहा कि संविदा कर्मियों को नहीं हटा सकते. प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता नवीन कुमार ने बहस की.