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रांची/डेस्क: दहेज हत्या के एक मामले में महिला के पति दिलीप कुमार, सास लालो देवी और ननद अनीता कुमारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. तीनों आरोपी को मिलाकर कोर्ट ने 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है. अपर न्याययुक्त अमित शेखर की कोर्ट ने ये फैसला सुनाया. बता दें कि महिला की शादी 2019 में हुई थी. शादी के बाद से ही दहेज के लिए महिला को उसके ससुराल वाले प्रताड़ित कर रहे थे. साल 2022 में महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी. आत्महत्या करने से पहले दीवार पर लिखकर अपने पति और सास समेत ससुराल वाले को जिम्मेवार बताया था.
मामले को लेकर महिला की मां गीता देवी ने ससुराल वाले के खिलाफ खलारी थाना में कांड संख्या 41/2022 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराया था. प्राथमिकी में महिला के पति, सास और ननद समेत परिवार पर 15 लाख दहेज के लिए प्रताड़ित करने और हत्या कर फांसी पर लटकाने का आरोप लगाया था. मामले की सुनवाई के दौरान अपर लोक अभियोजक पुष्पा सिन्हा ने डॉक्टर समेत 12 गवाहों की गवाही दर्ज कराई थी. जिसके आधार पर कोर्ट ने तीनों को दोषी पाया है. वहीं मामले में 3 आरोपियों की सुनवाई न्यायलय में विचाराधीन है.