झारखंडPosted at: सितम्बर 30, 2024 रिश्वत लेने के मामले में तत्कालीन राजस्व कर्मचारी संजय साव को 5 साल की सजा, कोर्ट ने लगाया 45 हजार रुपए का जुर्माना
न्यूज़11 भारत
रांची/डेस्क: रिश्वत लेने के मामले में तत्कालीन राजस्व कर्मचारी संजय साव को 5 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है. साथ ही कोर्ट ने 45 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नहीं भरने पर आरोपी को 9 माह की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. विजिलेंस की विशेष कोर्ट ने संजय साव को ये सजा सुनाई है. संजय के ऊपर दाखिल खारिज करने के एवज में 5000 रुपए रिश्वत लेने का आरोप था. ACB की टीम ने 24 जुलाई 2010 को रिश्वत की राशि के साथ संजय साव को गिरफ्तार किया था. तत्कालीन डीसी ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा चलाने का निर्देश दिया था.