न्यूज11 भारत
रांची/डेस्क: अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के लुकआउट सर्कुलर को रद्द करने के बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है. सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने सीबीआई और महाराष्ट्र राज्य पर आरोप लगाया कि वे बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को सिर्फ इसलिए चुनौती दे रहे हैं क्योंकि वे हाई-प्रोफाइल बैकग्राउंड से हैं. CBI ने 2020 में रिया चक्रवर्ती, उनके पिता लेफ्टिनेंट कर्नल इंद्रजीत चक्रवर्ती, उनके भाई शोविक चक्रवर्ती और उनकी मां संध्या चक्रवर्ती के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया था. यह तब हुआ जब सुशांत सिंह राजपूत के परिवार ने उनकी मौत की जांच की मांग करते हुए पटना में एफआईआर दर्ज कराई थी. इसके तुरंत बाद, मामला सीबीआई को सौंप दिया गया. अब लुकआउट सर्कुलर रद्द करने का बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रहेगा.
साथ ही, सीबीआई की अपील को भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती, उनके भाई और पिता के खिलाफ सीबीआई द्वारा जारी लुकआउट सर्कुलर के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा. इस मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई पर बड़ी टिप्पणी की है. Justice BR Gavai ने कहा क्योंकि आरोपियों में से एक High-profile व्यक्ति है. इससे निश्चित रूप से बहुत नुकसान होगा. समाज में उनकी गहरी जड़ें हैं. अगर सीबीआई जुर्माना और कुछ सख्त टिप्पणियां लेना चाहती है, तो इस मामले पर बहस करें.जस्टिस केवी विश्वनाथन ने इस बात पर आश्चर्य जताया कि सीबीआई इन सबके लिए एलओसी जारी करती है. फरवरी में बॉम्बे हाईकोर्ट ने रिया चक्रवर्ती, उसके भाई और पिता की याचिका पर सीबीआई के लुकआउट सर्कुलर को रद्द कर दिया था.
यह भी पढ़ें: राज्यसभा चुनाव 2016 हॉर्स ट्रेडिंग मामले में CBI जांच के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई