CJP का बड़ा फैसला

सुप्रीम कोर्ट में CJP का बड़ा फैसला, वापस लिया 5 सितंबर का 'दिल्ली मार्च'

सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई के दौरान कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने 5 सितंबर को प्रस्तावित अपने मार्च को वापस लेने की घोषणा की.

By : Ark Sahuliyar
सुप्रीम कोर्ट में CJP का बड़ा फैसला, वापस लिया 5 सितंबर का 'दिल्ली मार्च'

न्यूज़11 भारत 
नई दिल्ली/डेस्क:
सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई के दौरान कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने 5 सितंबर को प्रस्तावित अपने मार्च को वापस लेने की घोषणा की. संगठन की ओर से अदालत को बताया गया कि केंद्र सरकार की ओर से मिले सकारात्मक आश्वासन और सुप्रीम कोर्ट द्वारा आज पारित आदेश को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है. 

सुनवाई के दौरान CJP के को-कन्वीनर सौरव दास ने अदालत के समक्ष संगठन का पक्ष रखते हुए कहा कि सरकार से मिले सकारात्मक भरोसे, न्यायिक गरिमा और मंगलवार को पारित आदेश को देखते हुए मार्च का आह्वान वापस लेना उचित समझा गया है. गौरतलब है कि CJP ने इससे पहले 5 सितंबर को मार्च निकालने का ऐलान किया था.

हालांकि, मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान संगठन ने अपना रुख बदलते हुए प्रस्तावित मार्च को वापस लेने की जानकारी अदालत को दी.

यह भी पढ़ें- MMDR पर कांग्रेस-झामुमो की बेजा राजनीति से छात्रों के सवाल खत्म नहीं होंगे: आदित्य साहू

 

संबंधित सामग्री

रामगढ़ में जमीन अधिग्रहण का मुआवजा बढ़ा, हाईकोर्ट ने 3,740 से बढ़ाकर 99,300 रुपये प्रति डिसमिल किया

रामगढ़ में जमीन अधिग्रहण का मुआवजा बढ़ा, हाईकोर्ट ने 3,740 से बढ़ाकर 99,300 रुपये प्रति डिसमिल किया

झारखंड हाईकोर्ट ने रामगढ़ के गांदके गांव में नेशनल हाईवे के चौड़ीकरण के लिए अधिग्रहित जमीन के मुआवजे को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है.

अभिलाष साहू के निलंबन मुक्ति के निर्णय से झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू असंतुष्ट, निलंबन मुक्त होल्ड करने का निर्देश

अभिलाष साहू के निलंबन मुक्ति के निर्णय से झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू असंतुष्ट, निलंबन मुक्त होल्ड करने का निर्देश

कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष अभिलाष साहू को निलंबन मुक्त किए जाने के निर्णय से झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू असंतुष्ट हैं.

CCL में अनुकंपा नियुक्ति पर झारखंड हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, NCWA-XI के तहत अविवाहित बहन को भी मिलेगी नौकरी

CCL में अनुकंपा नियुक्ति पर झारखंड हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, NCWA-XI के तहत अविवाहित बहन को भी मिलेगी नौकरी

झारखंड हाई कोर्ट ने सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (CCL) में अनुकंपा के आधार पर नौकरी को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील फैसला सुनाया है.

बिना कारण बताओ नोटिस कर्मचारी की बर्खास्तगी गैर-कानूनी, कोर्ट जाने पर सजा देने की प्रथा तुरंत बंद हो: हाई कोर्ट

बिना कारण बताओ नोटिस कर्मचारी की बर्खास्तगी गैर-कानूनी, कोर्ट जाने पर सजा देने की प्रथा तुरंत बंद हो: हाई कोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग के इंजीनियरिंग सेल में लंबे समय तक संविदा पर काम करने वाले नौ कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है.

पुरानी सूची में नाम से नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी, झारखंड हाईकोर्ट ने 35 सुपरवाइजरों की मांग ठुकराई

पुरानी सूची में नाम से नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी, झारखंड हाईकोर्ट ने 35 सुपरवाइजरों की मांग ठुकराई

झारखंड हाईकोर्ट ने गैर-औपचारिक शिक्षा योजना में काम कर चुके 35 सुपरवाइजरों को झारखंड सरकार की नियमित सेवा में शामिल करने की मांग खारिज कर दी है.