होटल में आग

कोलकाता: होटल में देर रात लगी भीषण आग, एक बच्चे समेत 9 लोगों की मौत, कई घायल 

मिर्जा गालिब स्ट्रीट स्थित एक होटल में देर रात करीब 2 बजे भीषण आग लग गयी.

By : Dipali Kumari
कोलकाता: होटल में देर रात लगी भीषण आग, एक बच्चे समेत 9 लोगों की मौत, कई घायल 

न्यूज़11 भारत 
कोलकाता/डेस्क: 
कोलकाता की मिर्जा गालिब स्ट्रीट स्थित एक होटल में देर रात करीब 2 बजे भीषण आग लग गयी. इस हादसे में एक बच्चे समेत 9 लोगों की मौत हो गई है. वहीं कई लोग घायल बताये जा रहे हैं. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, मरने वाले बांग्लादेशी नागरिक थे जो यहां इलाज के लिए आए थे.

सबसे पहले आग पास के एक होटल में लगी और फिर धीरे-धीरे आग की लपटें आसपास के कई होटलों तक फ़ैल गयी. मौके पर दमकल की कई गाड़ियां पहुंचीं और आग पर काबू पाया. आपदा प्रबंधन टीम भी घटनास्थल पर पहुंची और राहत-बचाव कार्य शुरू किया. फ़िलहाल एयर-कंडीशनर में विस्फोट के कारण आग लगने की संभावना जताई जा रही है. 

इसे भी पढ़ें: 14वीं JPSC समेत बैकलॉग 25 परीक्षाएं हुई रद्द, जिनकी नियुक्ति हो चुकी है, नौकरी कर रहे हैं, क्या होगा उनका?
 

संबंधित सामग्री

रामगढ़ में जमीन अधिग्रहण का मुआवजा बढ़ा, हाईकोर्ट ने 3,740 से बढ़ाकर 99,300 रुपये प्रति डिसमिल किया

रामगढ़ में जमीन अधिग्रहण का मुआवजा बढ़ा, हाईकोर्ट ने 3,740 से बढ़ाकर 99,300 रुपये प्रति डिसमिल किया

झारखंड हाईकोर्ट ने रामगढ़ के गांदके गांव में नेशनल हाईवे के चौड़ीकरण के लिए अधिग्रहित जमीन के मुआवजे को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है.

अभिलाष साहू के निलंबन मुक्ति के निर्णय से झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू असंतुष्ट, निलंबन मुक्त होल्ड करने का निर्देश

अभिलाष साहू के निलंबन मुक्ति के निर्णय से झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू असंतुष्ट, निलंबन मुक्त होल्ड करने का निर्देश

कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष अभिलाष साहू को निलंबन मुक्त किए जाने के निर्णय से झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू असंतुष्ट हैं.

CCL में अनुकंपा नियुक्ति पर झारखंड हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, NCWA-XI के तहत अविवाहित बहन को भी मिलेगी नौकरी

CCL में अनुकंपा नियुक्ति पर झारखंड हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, NCWA-XI के तहत अविवाहित बहन को भी मिलेगी नौकरी

झारखंड हाई कोर्ट ने सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (CCL) में अनुकंपा के आधार पर नौकरी को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील फैसला सुनाया है.

बिना कारण बताओ नोटिस कर्मचारी की बर्खास्तगी गैर-कानूनी, कोर्ट जाने पर सजा देने की प्रथा तुरंत बंद हो: हाई कोर्ट

बिना कारण बताओ नोटिस कर्मचारी की बर्खास्तगी गैर-कानूनी, कोर्ट जाने पर सजा देने की प्रथा तुरंत बंद हो: हाई कोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग के इंजीनियरिंग सेल में लंबे समय तक संविदा पर काम करने वाले नौ कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है.

पुरानी सूची में नाम से नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी, झारखंड हाईकोर्ट ने 35 सुपरवाइजरों की मांग ठुकराई

पुरानी सूची में नाम से नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी, झारखंड हाईकोर्ट ने 35 सुपरवाइजरों की मांग ठुकराई

झारखंड हाईकोर्ट ने गैर-औपचारिक शिक्षा योजना में काम कर चुके 35 सुपरवाइजरों को झारखंड सरकार की नियमित सेवा में शामिल करने की मांग खारिज कर दी है.