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रांची/डेस्क: त्योहारों के दौरान पटाखों पर पहरा रहेगा. दीपावली और छठ को लेकर पटाखा फोड़े जाने का समय निर्धारित कर दिया गया है. झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद द्वारा दवाली के मौके पर चलाए जाने वाले पटाखों और उसके लिए समय का निर्धारण किया गया है. इसके तहत दीपावली में रात 8 बजे से 10 बजे के बीच ही पटाखे फोड़े जा सकेगे. साथ ही ऐसे ही पटाखे बेचे जा सकेंगे जिनकी ध्वनि सीमा 125dB(A) से कम हो.
वहीं, दिवाली के अलावा छठ, क्रिसमस, नव वर्ष आदि त्योहारों के समय पटाखे मात्र दो घंटे ही चलाए जा सकेंगे. इसके साथ ही अलग-अलग पर्वों के लिए अलग-अलग समय पटाखे छोड़ने का समय निर्धारित किया गया है. गुरु पर्व पर रात 8 से 10 बजे तक और छठ में सुबह 6 से 8 बजे तक, क्रिसमस और नए साल के दिन मध्य रात्रि 11:55 से रात्रि 12:30 बजे तक ही पटाखे चलाए जा सकेंगे.
नियम तोड़ा तो होगी कार्रवाई
बता दें कि इन निर्देशों का उल्लंघन करते पाये गए व्यक्ति पर IPC की धारा 188 एवं वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम 1981 कई धारा 37 एवं अन्य सुसंगत अधिनियमों के तहत विधिसम्मत कार्रवाई संबंधित जिले के डीसी करेंगे.