झारखंडPosted at: फरवरी 07, 2025 AKG कंस्ट्रक्शन कंपनी के ऊपर झारखंड हाईकोर्ट ने ठोका 2 लाख का जुर्माना
न्यूज़11 भारत
रांची/डेस्क: पेयजल विभाग द्वारा AKG कंस्ट्रक्शन कंपनी ब्लैक लिस्टेड किए जाने को चुनौती देने वाली याचिका का झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. कोर्ट ने कंपनी के ऊपर 2 लाख रुपए का जुर्माना ठोका है. आपको बता दें कि AKG कंस्ट्रक्शन कंपनी ने एक जलमीनार बनाई थी. लेकिन वह जलमीनार कुछ ही दिनों में गिर गई थी. इसके बाद पेयजल विभाग ने AKG कंस्ट्रक्शन कंपनी को ब्लैक लिस्टेड कर दिया था.
ब्लैक लिस्टेड होने के बाद कंपनी ने झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. लेकिन हाईकोर्ट से कंपनी को राहत नहीं मिली. कंपनी को कोर्ट ने 4 हफ्ते में झालसा के खाते में जुर्माना की राशि जमा करने का निर्देश दिया है. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के बेच में इस मामले को लेकर सुनवाई हुई. इस मामले में महाधिवक्ता राजीव रंजन और अपर महाधिवक्ता अशोक कुमार यादव ने हाईकोर्ट की ओर से बहस की.