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रांची/डेस्क: JMM नेता सह झारखंड आंदोलनकारी मदन प्रसाद साहू हत्याकांड मामले में ट्रायल फेस किए आरोपी आदेश गंझू को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया है. अपर न्याययुक्त संजीव झा की कोर्ट ने यह फैसला सुनाया. हत्याकांड की घटना 19 अगस्त 2020 को मैक्लुस्कीगंज थाना क्षेत्र के हेसालोंग गांव की है. शाम करीब 6.30 बजे मदन प्रसाद साहू घर के आंगन में बैठे थे. तभी मोटरसाइकिल पर दो अपराधी पहुंचे और निशाना साधते हुए मदन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया. मौके पर मदन के पिता ने अपराधियों को रोकने का प्रयास किया, तो वह पिस्तौल का भय दिखाकर फरार हो गए. घायल मदन को रिम्स लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था. मदन घटना से दो दिन पूर्व मजदूरों की मांग को लेकर लगातार आवाज उठा रहे थे. इसी वजह से षड्यंत्र रचकर हत्या कराई जाने की आशंका परिजनों ने जताई थी.
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