संतोष श्रीवास्तव/न्यूज़ 11भारत
पलामू/डेस्क: मेदिनीनगर के जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजकुमार मिश्रा की अदालत ने हत्या के प्रयास के एक मामले में बड़ा फैसला सुनाया है. अदालत ने पंडवा थाना क्षेत्र के चिल्ली बरवाडीह निवासी राहुल प्रसाद को भारतीय दंड विधान की धारा 307 और 326 के तहत दोषी ठहराते हुए 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही आरोपी पर 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है, जिसे न चुकाने पर तीन-तीन महीने की अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी. अदालत के आदेशानुसार दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी.
राहुल प्रसाद पीड़िता पर साथ रहने का बना रहा था दबाव
यह मामला 13 जून 2021 का है, जब पीड़ित गीता देवी के बयान के आधार पर पंडवा थाना में कांड संख्या 48/2021 दर्ज किया गया था. घटना 11 जून 2021 की शाम करीब 7 बजे की है, जब अभियुक्त राहुल प्रसाद ने पीड़िता पर साथ रहने का दबाव बनाया. पीड़िता द्वारा इनकार करने पर उसने जान से मारने की धमकी दी और जब पीड़िता सब्जी काट रही थी, तभी उस पर केरोसिन डालकर आग लगा दी. इस घटना में पीड़िता गंभीर रूप से झुलस गई थी, जिसके बाद उसका इलाज सदर अस्पताल डाल्टनगंज में कराया गया. अस्पताल के बर्न वार्ड में पुलिस द्वारा दर्ज किए गए बयान के आधार पर मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की गई, जिसके बाद अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को सजा सुनाई.
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