अग्निवीर भर्ती रैली 2026

रांची में 1 सितंबर से शुरू होगी अग्निवीर भर्ती रैली 2026, 12-13 दिनों तक चलेगी भर्ती प्रक्रिया

रांची में 1 सितंबर से अग्निवीर भर्ती रैली 2026 का आयोजन होने वाला है.

By : News11 Bharat
रांची में 1 सितंबर से शुरू होगी अग्निवीर भर्ती रैली 2026, 12-13 दिनों तक चलेगी भर्ती प्रक्रिया

न्यूज़11 भारत 
रांची डेस्क: 
राजधानी रांची में 1 सितंबर से अग्निवीर भर्ती रैली 2026 का आयोजन किया जाना है. भर्ती रैली के सफल आयोजन को लेकर डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने समाहरणालय में पदाधिकारियों  के साथ महत्वपूर्ण बैठक की. इस बैठक में अभ्यार्थियों की सुविधा और सुरक्षा को लेकर पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये.

सेना के अधिकारी एमके शर्मा ने बताया कि अग्निवीर भर्ती रैली का आयोजन 1 सितंबर 2026 से होगा. यह भर्ती रैली 12-13 दिनों तक चलेगी. इसके लिए अभ्यार्थियों की रात 12 बजे से ही प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ होगी. इसके मद्देनजर भर्ती स्थल पर पर्याप्त लाइटिंग, जेनरेटर बैकअप, एलइडी स्क्रीन, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, इंटरनेट सुविधा, स्वच्छता एवं हाइजीन-सैनिटेशन की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी. 

इसे भी पढ़ें: रांची: सुबह-सुबह कोकर में मर्डर, बदमाशों ने घर में घुसकर की हत्या

संबंधित सामग्री

रामगढ़ में जमीन अधिग्रहण का मुआवजा बढ़ा, हाईकोर्ट ने 3,740 से बढ़ाकर 99,300 रुपये प्रति डिसमिल किया

रामगढ़ में जमीन अधिग्रहण का मुआवजा बढ़ा, हाईकोर्ट ने 3,740 से बढ़ाकर 99,300 रुपये प्रति डिसमिल किया

झारखंड हाईकोर्ट ने रामगढ़ के गांदके गांव में नेशनल हाईवे के चौड़ीकरण के लिए अधिग्रहित जमीन के मुआवजे को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है.

अभिलाष साहू के निलंबन मुक्ति के निर्णय से झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू असंतुष्ट, निलंबन मुक्त होल्ड करने का निर्देश

अभिलाष साहू के निलंबन मुक्ति के निर्णय से झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू असंतुष्ट, निलंबन मुक्त होल्ड करने का निर्देश

कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष अभिलाष साहू को निलंबन मुक्त किए जाने के निर्णय से झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू असंतुष्ट हैं.

CCL में अनुकंपा नियुक्ति पर झारखंड हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, NCWA-XI के तहत अविवाहित बहन को भी मिलेगी नौकरी

CCL में अनुकंपा नियुक्ति पर झारखंड हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, NCWA-XI के तहत अविवाहित बहन को भी मिलेगी नौकरी

झारखंड हाई कोर्ट ने सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (CCL) में अनुकंपा के आधार पर नौकरी को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील फैसला सुनाया है.

बिना कारण बताओ नोटिस कर्मचारी की बर्खास्तगी गैर-कानूनी, कोर्ट जाने पर सजा देने की प्रथा तुरंत बंद हो: हाई कोर्ट

बिना कारण बताओ नोटिस कर्मचारी की बर्खास्तगी गैर-कानूनी, कोर्ट जाने पर सजा देने की प्रथा तुरंत बंद हो: हाई कोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग के इंजीनियरिंग सेल में लंबे समय तक संविदा पर काम करने वाले नौ कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है.

पुरानी सूची में नाम से नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी, झारखंड हाईकोर्ट ने 35 सुपरवाइजरों की मांग ठुकराई

पुरानी सूची में नाम से नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी, झारखंड हाईकोर्ट ने 35 सुपरवाइजरों की मांग ठुकराई

झारखंड हाईकोर्ट ने गैर-औपचारिक शिक्षा योजना में काम कर चुके 35 सुपरवाइजरों को झारखंड सरकार की नियमित सेवा में शामिल करने की मांग खारिज कर दी है.