धरोहर संरक्षण

राजा राम मोहन राय से जुड़े ऐतिहासिक दस्तावेजों के संरक्षण के लिए जिला प्रशासन, रामगढ़ की अपील

उच्च न्यायालय, झारखंड के म्यूजियम में संवर्धित किए जाएंगे राजा राम मोहन राय के ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स

By : Pramod Kumar , News11 Bharat
राजा राम मोहन राय से जुड़े ऐतिहासिक दस्तावेजों के संरक्षण के लिए जिला प्रशासन, रामगढ़ की अपील

राहुल सिंह/न्यूज11  भारत

रामगढ़/डेस्क:  रामगढ़: महान समाज सुधारक और भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत स्वर्गीय राजा राम मोहन राय द्वारा वर्ष 1805–1806 में रामगढ़ में दीवान/सरिस्तेदार के तौर पर कार्य किया गया था. इस दौरान उनके द्वारा हस्ताक्षरित एवं उनके कार्यकाल से जुड़े रिकॉर्ड व दस्तावेज अत्यधिक ऐतिहासिक, अर्काइवल और सांस्कृतिक महत्व रखते हैं.

माननीय उच्च न्यायालय, झारखंड अपने म्यूजियम में शैक्षणिक (Educational), शोध (Research) तथा धरोहर (Heritage) के उद्देश्य से ऐसे बहुमूल्य एवं ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स को सहेजकर प्रदर्शित करने हेतु उत्सुक है.

जिला प्रशासन की आम नागरिकों से अपील:

रामगढ़ जिला प्रशासन ने जिले के सभी आम नागरिकों से अपील की है कि यदि उनके पास राजा राम मोहन राय के हस्ताक्षर वाले दस्तावेज, उनके दीवान कार्यकाल से जुड़े रिकॉर्ड्स अथवा किसी भी प्रकार के अन्य ऐतिहासिक महत्व के दस्तावेज उपलब्ध हों या उनके संबंध में कोई जानकारी हो, तो वे यथाशीघ्र इसकी सूचना जिला खेल कार्यालय, समाहरणालय भवन (A-Block, द्वितीय तल, कमरा सं०-303, छत्तरमाण्डू, रामगढ़) में उपलब्ध कराएं.*

सम्मान एवं प्रोत्साहन:

ऐतिहासिक महत्व के इन दस्तावेजों की जानकारी अथवा प्रति उपलब्ध कराने वाले व्यक्तियों एवं संस्थाओं को जिला प्रशासन, रामगढ़ द्वारा विशेष रूप से सम्मानित किया जाएगा.

विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें:

अधिक जानकारी के लिए नागरिक जिला खेल कार्यालय, रामगढ़ के मोबाइल नंबर 8709816456 पर संपर्क कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें: सीआईएसएफ की कोल रेड में 11.58 टन लावारिस कोयला बरामद, अवैध कारोबारियों पर कसा शिकंजा

संबंधित सामग्री

रामगढ़ में जमीन अधिग्रहण का मुआवजा बढ़ा, हाईकोर्ट ने 3,740 से बढ़ाकर 99,300 रुपये प्रति डिसमिल किया

रामगढ़ में जमीन अधिग्रहण का मुआवजा बढ़ा, हाईकोर्ट ने 3,740 से बढ़ाकर 99,300 रुपये प्रति डिसमिल किया

झारखंड हाईकोर्ट ने रामगढ़ के गांदके गांव में नेशनल हाईवे के चौड़ीकरण के लिए अधिग्रहित जमीन के मुआवजे को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है.

अभिलाष साहू के निलंबन मुक्ति के निर्णय से झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू असंतुष्ट, निलंबन मुक्त होल्ड करने का निर्देश

अभिलाष साहू के निलंबन मुक्ति के निर्णय से झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू असंतुष्ट, निलंबन मुक्त होल्ड करने का निर्देश

कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष अभिलाष साहू को निलंबन मुक्त किए जाने के निर्णय से झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू असंतुष्ट हैं.

CCL में अनुकंपा नियुक्ति पर झारखंड हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, NCWA-XI के तहत अविवाहित बहन को भी मिलेगी नौकरी

CCL में अनुकंपा नियुक्ति पर झारखंड हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, NCWA-XI के तहत अविवाहित बहन को भी मिलेगी नौकरी

झारखंड हाई कोर्ट ने सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (CCL) में अनुकंपा के आधार पर नौकरी को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील फैसला सुनाया है.

बिना कारण बताओ नोटिस कर्मचारी की बर्खास्तगी गैर-कानूनी, कोर्ट जाने पर सजा देने की प्रथा तुरंत बंद हो: हाई कोर्ट

बिना कारण बताओ नोटिस कर्मचारी की बर्खास्तगी गैर-कानूनी, कोर्ट जाने पर सजा देने की प्रथा तुरंत बंद हो: हाई कोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग के इंजीनियरिंग सेल में लंबे समय तक संविदा पर काम करने वाले नौ कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है.

पुरानी सूची में नाम से नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी, झारखंड हाईकोर्ट ने 35 सुपरवाइजरों की मांग ठुकराई

पुरानी सूची में नाम से नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी, झारखंड हाईकोर्ट ने 35 सुपरवाइजरों की मांग ठुकराई

झारखंड हाईकोर्ट ने गैर-औपचारिक शिक्षा योजना में काम कर चुके 35 सुपरवाइजरों को झारखंड सरकार की नियमित सेवा में शामिल करने की मांग खारिज कर दी है.