जमानत याचिका खारिज

रिश्वत कांड: जेल में बंद बुढ़मू के तत्कालीन CO की जमानत याचिका खारिज

एसीबी की विशेष कोर्ट ने आरोपी को बेल देने से इंकार कर दिया.

By : Dipali Kumari
रिश्वत कांड: जेल में बंद बुढ़मू के तत्कालीन CO की जमानत याचिका खारिज

न्यूज़11 भारत 
रांची/डेस्क: 
रिश्वत कांड मामले में जेल में बंद बुढ़मू अंचल के तत्कालीन सीओ राजस्वकर्मी सच्चिदानंद कुमार वर्मा की जमानत याचिका ख़ारिज हो गयी है. एसीबी की विशेष कोर्ट ने आरोपी को बेल देने से इंकार कर दिया. कोर्ट में15 जुलाई को जमानत याचिका दाखिल कर कोर्ट से जमानत की गुहार लगायी थी.

मामले में सीओ समेत तीन आरोपियों को एसीबी ने गिरफ्तार कर जेल भेजा है. बताते चलें 9 जुलाई की देर रात तक पूछताछ के बाद जांच एजेंसी ACB ने सीओ को गिरफ्तार किया था. इससे पहले 8 जुलाई को  अंचल के राजस्वकर्मी राजेश किशोर  रवि और उनके भाई गौतम  किशोर रवि को 10 हजार रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया था. साड़म मौजा की 3.20 एकड़ जमीन का म्यूटेशन के एवज 4.50 लाख रुपए मांगने का आरोप लगा था. एडवांस के तौर पर 90 हजार रुपए ले लिए गए थे. एसीबी का आरोप है कि सीओ के कहने पर  राजस्व कर्मचारी और उनके भाई  ने पैसे वसूले थे. ब्राम्बे निवासी सुबोध कुमार की शिकायत पर एसीबी ने उक्त कार्रवाई की थी.

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