धारा-163 लागू

बड़गांव: कथित दुष्कर्म और मॉब लिंचिंग के बाद बढ़ा तनाव, प्रशासन सख्त; इलाके में धारा-163 लागू

बड़गांव में नाबालिग से कथित दुष्कर्म और मॉब लिंचिंग मामले के बाद बढ़ते तनाव को देखते हुए प्रशासन ने कड़ा कदम उठाया है.

By : Dipali Kumari
बड़गांव: कथित दुष्कर्म और मॉब लिंचिंग के बाद बढ़ा तनाव, प्रशासन सख्त; इलाके में धारा-163 लागू

न्यूज़11 भारत 
चतरा/डेस्क:
 चतरा के टंडवा स्थित बड़गांव में नाबालिग से कथित दुष्कर्म और मॉब लिंचिंग मामले के बाद बढ़ते तनाव को देखते हुए प्रशासन ने कड़ा कदम उठाया है. सिमरिया एसडीएम ने इलाके में तत्काल प्रभाव से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 (पूर्व में धारा-144) लागू कर दी है. हाल ही में भाजपा नेताओं ने गांव का दौरा कर प्रशासन पर एकतरफा कार्रवाई का आरोप लगाया था. इसी राजनीतिक सरगर्मी और तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए यह निषेधाज्ञा लगाई गई है.

अब बड़गांव में 5 या उससे अधिक लोगों के जमा होने, रैली करने या लाउडस्पीकर बजाने पर पूरी तरह रोक है. अफवाह या भ्रामक सूचना फैलाने वालों पर आईटी एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी. हालांकि, मरीजों, छात्रों और शव यात्राओं को इस आदेश से छूट दी गई है. प्रशासन ने सभी से शांति बनाए रखने की अपील की है. 

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