न्यूज़11 भारत
रांची/डेस्क: दो हजार रुपए के विवाद में दोस्त की हत्या के आरोपी अजय लिंडा को बेल देने से कोर्ट ने इनकार कर दिया है. अपर न्याययुक्त संजीव झा की कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी. हत्या की घटना 23 जनवरी के दिन रातु थाना क्षेत्र के नयाटोली सिमलिया स्थित एक्सीलेंट पब्लिक स्कूल की पास की है. घटना का खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया था कि मृतक डेविस कुजूर और आरोपी अजय लिंडा दोनों दोस्त थे. डेविस गुमला जिला के निवासी था, जो किराए के मकान में रहकर मजदूरी का काम करता था. इसी दौरान डेविस की अजय लिंडा से दोस्ती हुई. दोनों साथ रहने, खाने-पीने लगे थे. एक दिन राशन के लिए डेविस ने अजय से 2 हजार रुपए उधर लिया था. जिसे मांगने पर डेविस टालमटोल करने लगा. इसी दौरान एक दिन फिर अजय ने पैसे की मांग की तो डेविस ने लाठी से पीट दिया. जिसका बदला लेने की अजय ने ठान ली. अजय ने डेविस को शराब पिलाकर टहलने के बहाने बाहर ले गया और लकड़ी के पटरे से उसपर हमला कर दिया, जिससे डेविस की मौत हो गई.
दो हजार रुपए के विवाद में दोस्त की हत्या के आरोपी अजय लिंडा को बेल देने से कोर्ट का इनकार, जमानत याचिका खारिज
दो हजार रुपए के विवाद में दोस्त की हत्या के आरोपी अजय लिंडा को बेल देने से कोर्ट ने इनकार कर दिया है. अपर न्याययुक्त संजीव झा की कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी.
संबंधित सामग्री
रामगढ़ में जमीन अधिग्रहण का मुआवजा बढ़ा, हाईकोर्ट ने 3,740 से बढ़ाकर 99,300 रुपये प्रति डिसमिल किया
झारखंड हाईकोर्ट ने रामगढ़ के गांदके गांव में नेशनल हाईवे के चौड़ीकरण के लिए अधिग्रहित जमीन के मुआवजे को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है.
अभिलाष साहू के निलंबन मुक्ति के निर्णय से झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू असंतुष्ट, निलंबन मुक्त होल्ड करने का निर्देश
कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष अभिलाष साहू को निलंबन मुक्त किए जाने के निर्णय से झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू असंतुष्ट हैं.
CCL में अनुकंपा नियुक्ति पर झारखंड हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, NCWA-XI के तहत अविवाहित बहन को भी मिलेगी नौकरी
झारखंड हाई कोर्ट ने सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (CCL) में अनुकंपा के आधार पर नौकरी को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील फैसला सुनाया है.
बिना कारण बताओ नोटिस कर्मचारी की बर्खास्तगी गैर-कानूनी, कोर्ट जाने पर सजा देने की प्रथा तुरंत बंद हो: हाई कोर्ट
झारखंड हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग के इंजीनियरिंग सेल में लंबे समय तक संविदा पर काम करने वाले नौ कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है.
पुरानी सूची में नाम से नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी, झारखंड हाईकोर्ट ने 35 सुपरवाइजरों की मांग ठुकराई
झारखंड हाईकोर्ट ने गैर-औपचारिक शिक्षा योजना में काम कर चुके 35 सुपरवाइजरों को झारखंड सरकार की नियमित सेवा में शामिल करने की मांग खारिज कर दी है.