पुलिस गश्ती दल पर हमला

पुलिस गश्ती दल पर हमला मामले के आरोपी रामजीत नागेसिया उर्फ रामू को बेल देने से कोर्ट का इनकार, जमानत याचिका खारिज

लातेहार के चर्चित चंदवा में पुलिस गश्ती दल पर हमला मामले के आरोपी रामजीत नागेसिया उर्फ रामू को बेल देने से कोर्ट ने इनकार कर दिया है.

By : Ark Sahuliyar
पुलिस गश्ती दल पर हमला मामले के आरोपी रामजीत नागेसिया उर्फ रामू को बेल देने से कोर्ट का इनकार, जमानत याचिका खारिज

न्यूज़11 भारत
रांची/डेस्क:
लातेहार के चर्चित चंदवा में पुलिस गश्ती दल पर हमला मामले के आरोपी रामजीत नागेसिया उर्फ रामू को बेल देने से कोर्ट ने इनकार कर दिया है. NIA की विशेष कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी है. 4 नवंबर 2020 से आरोपी जेल में बंद है. कोर्ट ने कहा कि यूएपीए की धारा 43डी(5) के तहत उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी के खिलाफ आरोप प्रथम दृष्टया सही प्रतीत होते हैं,  इसलिए जमानत नहीं दी जा सकती. मामला 22 नवंबर 2019 का है, जब चंदवा थाना क्षेत्र के लुकइया मोड़ पर प्रतिबंधित भाकपा (माओवादी) के उग्रवादियों ने पुलिस गश्ती दल पर हमला कर पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी थी और हथियार लूट लिया था. बाद में एनआईए ने जांच करते हुए आरोपी के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दाखिल किया. कोर्ट ने माना कि आरोपी साजिश की बैठकों में शामिल था और हमले के दौरान पुलिस की गतिविधियों की सूचना हमलावरों तक पहुंचाने वाली टीम का सदस्य था. मामले में 146 गवाहों में से अब तक 18 की गवाही हो चुकी है. 

यह भी पढ़ें- नकली पुलिसकर्मी बनकर लोगों पर जमाता था रौब, मिहिजाम पुलिस ने दबोचा, हथियार और फर्जी पहचान पत्र बरामद  

 

संबंधित सामग्री

रामगढ़ में जमीन अधिग्रहण का मुआवजा बढ़ा, हाईकोर्ट ने 3,740 से बढ़ाकर 99,300 रुपये प्रति डिसमिल किया

रामगढ़ में जमीन अधिग्रहण का मुआवजा बढ़ा, हाईकोर्ट ने 3,740 से बढ़ाकर 99,300 रुपये प्रति डिसमिल किया

झारखंड हाईकोर्ट ने रामगढ़ के गांदके गांव में नेशनल हाईवे के चौड़ीकरण के लिए अधिग्रहित जमीन के मुआवजे को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है.

अभिलाष साहू के निलंबन मुक्ति के निर्णय से झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू असंतुष्ट, निलंबन मुक्त होल्ड करने का निर्देश

अभिलाष साहू के निलंबन मुक्ति के निर्णय से झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू असंतुष्ट, निलंबन मुक्त होल्ड करने का निर्देश

कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष अभिलाष साहू को निलंबन मुक्त किए जाने के निर्णय से झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू असंतुष्ट हैं.

CCL में अनुकंपा नियुक्ति पर झारखंड हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, NCWA-XI के तहत अविवाहित बहन को भी मिलेगी नौकरी

CCL में अनुकंपा नियुक्ति पर झारखंड हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, NCWA-XI के तहत अविवाहित बहन को भी मिलेगी नौकरी

झारखंड हाई कोर्ट ने सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (CCL) में अनुकंपा के आधार पर नौकरी को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील फैसला सुनाया है.

बिना कारण बताओ नोटिस कर्मचारी की बर्खास्तगी गैर-कानूनी, कोर्ट जाने पर सजा देने की प्रथा तुरंत बंद हो: हाई कोर्ट

बिना कारण बताओ नोटिस कर्मचारी की बर्खास्तगी गैर-कानूनी, कोर्ट जाने पर सजा देने की प्रथा तुरंत बंद हो: हाई कोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग के इंजीनियरिंग सेल में लंबे समय तक संविदा पर काम करने वाले नौ कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है.

पुरानी सूची में नाम से नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी, झारखंड हाईकोर्ट ने 35 सुपरवाइजरों की मांग ठुकराई

पुरानी सूची में नाम से नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी, झारखंड हाईकोर्ट ने 35 सुपरवाइजरों की मांग ठुकराई

झारखंड हाईकोर्ट ने गैर-औपचारिक शिक्षा योजना में काम कर चुके 35 सुपरवाइजरों को झारखंड सरकार की नियमित सेवा में शामिल करने की मांग खारिज कर दी है.