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रांची/डेस्क: हजारीबाग वन भूमि घोटाला मामले में जेल में बंद वरिष्ठ IAS अधिकारी विनय चौबे को बड़ा झटका लगा है. हजारीबाग स्थित एसीबी की विशेष अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है. अदालत ने बुधवार को यह आदेश जारी करते हुए कहा कि फिलहाल उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती. इससे पहले सोमवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने एसीबी के विशेष लोक अभियोजक अनुराग कुमार सिंह और विनय चौबे के अधिवक्ता शंकर बनर्जी की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था. दो दिन बाद कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज करने का निर्णय सुनाया.
विनय चौबे पहले ही चर्चित शराब घोटाले और हजारीबाग के खासमहल सेवायत जमीन घोटाला मामले में आरोपी हैं. इसी बीच 10 नवंबर को एसीबी ने हजारीबाग में उनके कार्यकाल के दौरान हुए वन भूमि घोटाले में भी उन्हें अभियुक्त नामजद किया था. एसीबी इस मामले की प्रारंभिक जांच पहले ही पूरी कर चुकी है. इसके आधार पर रांची एसीबी की ओर से कांड संख्या 11/2025 दर्ज की गई है. इस केस में विनय चौबे के करीबी विनय सिंह और उनकी पत्नी स्निग्धा सिंह, हजारीबाग विधायक प्रदीप प्रसाद, तत्कालीन सीओ शैलेश कुमार, ब्रोकर विजय सिंह सहित कुल 73 लोगों को आरोपी बनाया गया है.
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वन भूमि घोटाला: IAS विनय चौबे की जमानत याचिका खारिज, ACB की विशेष अदालत ने सुनाया फैसला
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