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रांची/डेस्क: हजारीबाग के बहुचर्चित हजारीबाग भूमि घोटाला मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने छह आरोपियों को बड़ा झटका दिया है. अदालत ने राज कुमार प्रजापति समेत छह आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है. मामला ACB कांड संख्या 11/2025 से जुड़ा है. अग्रिम जमानत नहीं मिलने के बाद राज कुमार प्रजापति, कुलेश्वर प्रजापति, युगेश्वर प्रजापति, राम देव प्रजापति, नेमी चंद प्रजापति और तिलक प्रजापति की गिरफ्तारी का रास्ता खुल गया है.
आरोप है कि सरकारी और वन भूमि के अवैध म्यूटेशन के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए और राजस्व रिकॉर्ड में कथित तौर पर हेरफेर की गई. जांच एजेंसी के अनुसार, करोड़ों रुपये मूल्य की सरकारी एवं वन भूमि को निजी व्यक्तियों के नाम पर स्थानांतरित करने का मामला सामने आया है. इस मामले में तत्कालीन उपायुक्त विनय कुमार चौबे समेत कुल 73 लोगों को आरोपी बनाया गया है. पूरे प्रकरण में सरकारी जमीन के रिकॉर्ड में कथित हेरफेर और भूमि के अवैध हस्तांतरण को लेकर जांच चल रही है.
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