हाई कोर्ट

रिम्स मामले की हाई कोर्ट में हुई सुनवाई, काम नहीं होने पर कोर्ट ने लगायी फटकार  

झारखंड हाई कोर्ट में आज 30 जुलाई को रिम्स मामले की सुनवाई हुई.

By : Dipali Kumari
रिम्स मामले की हाई कोर्ट में हुई सुनवाई, काम नहीं होने पर कोर्ट ने लगायी फटकार  

न्यूज़11 भारत
रांची/डेस्क: 
झारखंड हाई कोर्ट में आज 30 जुलाई को रिम्स मामले की सुनवाई हुई. इस दौरान कोर्ट ने बार-बार एक्सटेंशन के बावजूद कंप्लायंस नहीं होने पर नाराजगी जताई. वहीं  प्रार्थी के अधिवक्ता ने कहा कि कोर्ट की ओर से समय देने के बाद भी आदेश का पालन नहीं हो रहा है. मामले में प्रार्थी ज्योति शर्मा की ओर से जनहित याचिका दाखिल की गयी है. मामले की अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी. आज मुख्य न्यायाधीश एम एस सोनक और न्यायाधीश राजेश शंकर की खंडपीठ में सुनवाई हुई.

कोर्ट ने कहा 18 फरवरी 2026 के आदेश का पूर्ण पालन नहीं हो रहा है. डॉक्टर, नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति भी अधूरी है. वहीं उपकरण खरीद और निर्माण कार्य भी समय पर नहीं हो रहा है. हाई कोर्ट ने कहा कि 25 जून 2026 को भी अतिरिक्त समय दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद काम अधूरा है. वहीं कोर्ट शपथ पत्र पर भी असंतुष्ट है. कोर्ट ने कहा एफिडेविट में भी फुल कंप्लायंस नहीं दिखा. 

मामले में अतिरिक्त मुख्य सचिव को जिम्मेदारी सौंपी गई है. साथ ही मामले में 16 सितंबर तक व्यक्तिगत शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया गया है. 
 

 

संबंधित सामग्री

रामगढ़ में जमीन अधिग्रहण का मुआवजा बढ़ा, हाईकोर्ट ने 3,740 से बढ़ाकर 99,300 रुपये प्रति डिसमिल किया

रामगढ़ में जमीन अधिग्रहण का मुआवजा बढ़ा, हाईकोर्ट ने 3,740 से बढ़ाकर 99,300 रुपये प्रति डिसमिल किया

झारखंड हाईकोर्ट ने रामगढ़ के गांदके गांव में नेशनल हाईवे के चौड़ीकरण के लिए अधिग्रहित जमीन के मुआवजे को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है.

अभिलाष साहू के निलंबन मुक्ति के निर्णय से झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू असंतुष्ट, निलंबन मुक्त होल्ड करने का निर्देश

अभिलाष साहू के निलंबन मुक्ति के निर्णय से झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू असंतुष्ट, निलंबन मुक्त होल्ड करने का निर्देश

कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष अभिलाष साहू को निलंबन मुक्त किए जाने के निर्णय से झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू असंतुष्ट हैं.

CCL में अनुकंपा नियुक्ति पर झारखंड हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, NCWA-XI के तहत अविवाहित बहन को भी मिलेगी नौकरी

CCL में अनुकंपा नियुक्ति पर झारखंड हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, NCWA-XI के तहत अविवाहित बहन को भी मिलेगी नौकरी

झारखंड हाई कोर्ट ने सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (CCL) में अनुकंपा के आधार पर नौकरी को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील फैसला सुनाया है.

बिना कारण बताओ नोटिस कर्मचारी की बर्खास्तगी गैर-कानूनी, कोर्ट जाने पर सजा देने की प्रथा तुरंत बंद हो: हाई कोर्ट

बिना कारण बताओ नोटिस कर्मचारी की बर्खास्तगी गैर-कानूनी, कोर्ट जाने पर सजा देने की प्रथा तुरंत बंद हो: हाई कोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग के इंजीनियरिंग सेल में लंबे समय तक संविदा पर काम करने वाले नौ कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है.

पुरानी सूची में नाम से नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी, झारखंड हाईकोर्ट ने 35 सुपरवाइजरों की मांग ठुकराई

पुरानी सूची में नाम से नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी, झारखंड हाईकोर्ट ने 35 सुपरवाइजरों की मांग ठुकराई

झारखंड हाईकोर्ट ने गैर-औपचारिक शिक्षा योजना में काम कर चुके 35 सुपरवाइजरों को झारखंड सरकार की नियमित सेवा में शामिल करने की मांग खारिज कर दी है.