अस्थायी लेक्चरर को हाईकोर्ट से राहत

रांची यूनिवर्सिटी के अस्थायी लेक्चररों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, फिलहाल नहीं हटाए जाएंगे सेवा से

पेंडेंसी के दौरान सेवा से नहीं हटाने की मांग गई थी. हाईकोर्ट ने IA को स्वीकार किया है.

By : Ark Sahuliyar
रांची यूनिवर्सिटी के अस्थायी लेक्चररों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, फिलहाल नहीं हटाए जाएंगे सेवा से

न्यूज़11 भारत 
रांची/डेस्क:
रांची विश्वविद्यालय में कार्यरत अस्थायी रूप से नियुक्त लेक्चरर के नियमितीकरण से जुड़े मामले में झारखंड हाईकोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई हुई. त्रिभुवन कुमार साही एवं अन्य की ओर से दाखिल रिट याचिका के माध्यम से अस्थायी लेक्चरर की सेवा नियमित करने की मांग की गई है. अदालत से यह प्रार्थना की गई थी कि मामले की सुनवाई लंबित रहने तक याचिकाकर्ताओं को सेवा से अलग (disengage) नहीं किया जाए.

मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की दलीलों पर विचार करते हुए न्यायालय ने अंतरिम आवेदन को स्वीकार कर लिया. कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया है कि जब तक इस याचिका पर अंतिम निर्णय नहीं हो जाता, तब तक याचिकाकर्ताओं को सेवा से नहीं हटाया जाएगा. अदालत के इस आदेश से रांची विश्वविद्यालय में कार्यरत अस्थायी लेक्चरर को फिलहाल बड़ी राहत मिली है, इससे उनकी नौकरी पर तत्काल प्रभाव से कोई खतरा नहीं रहेगा. मामले की अगली सुनवाई के लिए अदालत ने इसे 20 अगस्त 2026 में सूचीबद्ध किया है. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता श्रेष्ठ गौतम ने रखा पक्ष.

यह भी पढ़ें- 8000 रुपए रिश्वत के साथ गिरफ्तार बीपीओ अनिल खलखो की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी, 13 जुलाई को कोर्ट सुनाएगा अपना फैसला 

 

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