लालपुर गैंग रेप

रांची: लालपुर गैंग रेप मामले में आरोपी को हाई कोर्ट से बड़ा झटका! जमानत याचिका हुई ख़ारिज 

चर्चित लालपुर गैंग रेप से जुड़े मामले में आज गुरुवार को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई.

By : Dipali Kumari
रांची: लालपुर गैंग रेप मामले में आरोपी को हाई कोर्ट से बड़ा झटका! जमानत याचिका हुई ख़ारिज 

न्यूज़11 भारत 
रांची/डेस्क:
 राजधानी रांची के चर्चित लालपुर गैंग रेप से जुड़े मामले में आज गुरुवार को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान गैंग रेप के आरोपी ओली विश्वकर्मा को हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा. आरोपी की जमानत याचिका कोर्ट ने ख़ारिज कर दी. दरअसल कोर्ट से आरोपी को जमानत याचिका वापस लेनी पड़ी. याचिका वापस लिए जाने के आधार पर ही याचिका ख़ारिज की गयी. हाई कोर्ट के सख्त रुख को देखते हुए आरोपी ने जमानत याचिका वापस लेने का निर्णय लिया. 

बताते चलें आरोपी पर अपनी सहेली को जाल में फंसाकर गैंग रेप करवाने का आरोप है. जानकारी के अनुसार आरोपी ने अपनी सहेली को बर्थडे पार्टी में बुलाया था, जहां उनसे नशीला केक और पिज्जा खिला कर पीड़िता के साथ गैंग रेप  करवाया. पीड़िता को अपने जाल में फंसाने के लिए फर्जी बर्थडे पार्टी का बहाना बनाया गया था. मामले में आरोपी ओली विश्वकर्मा का जाति प्रमाण पत्र भी रद्द हुआ था. उसने फर्जी ST प्रमाण पत्र के आधार पर RIMS में एडमिशन लिया था. 

इसे भी पढ़ें: JPSC प्रीलिम्स पास अभ्यर्थियों से CID ने मांगी OMR शीट की कार्बन कॉपी, WhatsApp नंबर व ईमेल जारी

 

संबंधित सामग्री

रामगढ़ में जमीन अधिग्रहण का मुआवजा बढ़ा, हाईकोर्ट ने 3,740 से बढ़ाकर 99,300 रुपये प्रति डिसमिल किया

रामगढ़ में जमीन अधिग्रहण का मुआवजा बढ़ा, हाईकोर्ट ने 3,740 से बढ़ाकर 99,300 रुपये प्रति डिसमिल किया

झारखंड हाईकोर्ट ने रामगढ़ के गांदके गांव में नेशनल हाईवे के चौड़ीकरण के लिए अधिग्रहित जमीन के मुआवजे को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है.

अभिलाष साहू के निलंबन मुक्ति के निर्णय से झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू असंतुष्ट, निलंबन मुक्त होल्ड करने का निर्देश

अभिलाष साहू के निलंबन मुक्ति के निर्णय से झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू असंतुष्ट, निलंबन मुक्त होल्ड करने का निर्देश

कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष अभिलाष साहू को निलंबन मुक्त किए जाने के निर्णय से झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू असंतुष्ट हैं.

CCL में अनुकंपा नियुक्ति पर झारखंड हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, NCWA-XI के तहत अविवाहित बहन को भी मिलेगी नौकरी

CCL में अनुकंपा नियुक्ति पर झारखंड हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, NCWA-XI के तहत अविवाहित बहन को भी मिलेगी नौकरी

झारखंड हाई कोर्ट ने सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (CCL) में अनुकंपा के आधार पर नौकरी को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील फैसला सुनाया है.

बिना कारण बताओ नोटिस कर्मचारी की बर्खास्तगी गैर-कानूनी, कोर्ट जाने पर सजा देने की प्रथा तुरंत बंद हो: हाई कोर्ट

बिना कारण बताओ नोटिस कर्मचारी की बर्खास्तगी गैर-कानूनी, कोर्ट जाने पर सजा देने की प्रथा तुरंत बंद हो: हाई कोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग के इंजीनियरिंग सेल में लंबे समय तक संविदा पर काम करने वाले नौ कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है.

पुरानी सूची में नाम से नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी, झारखंड हाईकोर्ट ने 35 सुपरवाइजरों की मांग ठुकराई

पुरानी सूची में नाम से नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी, झारखंड हाईकोर्ट ने 35 सुपरवाइजरों की मांग ठुकराई

झारखंड हाईकोर्ट ने गैर-औपचारिक शिक्षा योजना में काम कर चुके 35 सुपरवाइजरों को झारखंड सरकार की नियमित सेवा में शामिल करने की मांग खारिज कर दी है.