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रांची/डेस्क: JPSC-JSSC से जुड़े 22 परीक्षाओं को रद्द किए जाने से समबंधित सिविल जज भर्ती मामले में सुनवाई हुई. झारखंड हाई कोर्ट ने रोक हटाने से इनकार कर दिया है. मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने कहा कि PT परीक्षा के समय TDPL परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी नहीं थी. PT परीक्षा किसी अन्य एजेंसी ने कराई. TDPL को मई 2025 में मेंस कराने का काम मिला. PT का परिणाम वर्ष 2024 में ही घोषित हो चुका था. जिसके बाद मेंस की परीक्षा नहीं आयोजित हुई. भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी करने संबंधी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का भी हवाला दिया गया. कोर्ट ने राज्य सरकार को काउंटर एफिडेविट दाखिल करने का निर्देश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 29 सितंबर को दोपहर 2:15 बजे होगी. बता दें कि याचिका श्वेताभ पांडेय, आयुष कुमार, आदित्य भास्कर समेत अन्य की ओर से दाखिल की गई है. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता निलेश कुमार और आयुष कुमार ने पक्ष रखा. राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता रोहितश्य रॉय ने पक्ष रखा. JPSC की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल ने पक्ष रखा.
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