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रांची/डेस्क: लेडी सुपरवाइजर भर्ती मामले में हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश जारी किया है. कोर्ट ने एकलपीठ के फैसले पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है. साथ ही प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है. मामले की अगली सुनवाई 6 अक्टूबर को होगी.
शैक्षणिक योग्यता को लेकर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) ने एकलपीठ के फैसले को चुनौती दी है. यह मामला शैक्षणिक योग्यता और नियुक्ति नियमों से जुड़ा हुआ है.
JSSC का कहना है कि Sociology, Psychology या Home Science स्नातक में मुख्य विषय होना चाहिए. आयोग के अनुसार भर्ती नियमों में केवल संबंधित विषय का अध्ययन आवश्यक है.
मामले की सुनवाई के दौरान JSSC की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल ने पक्ष रखा, जबकि राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता शाहबाज अहमद ने अपना पक्ष रखा. JSSC की ओर से यह भी कहा गया कि यह शिक्षक भर्ती का मामला नहीं, बल्कि लेडी सुपरवाइजर भर्ती का मामला है. ऐसे में शिक्षक भर्ती के नियम यहां लागू नहीं होंगे.