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रांची/डेस्क: झारखंड हाईकोर्ट ने माध्यमिक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में कथित गड़बड़ी के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने मामले की जांच CID से कराने का निर्देश दिया है. साथ ही मुख्य सचिव को अज्ञात आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कराने का आदेश दिया गया है.
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि कोई भी जांच एजेंसी अपनी ही जांच में खुद जज नहीं बन सकती. कोर्ट ने केवल एजेंसी की रिपोर्ट के आधार पर 2,819 अभ्यर्थियों के खिलाफ की गई कार्रवाई पर भी सवाल उठाए हैं. हाईकोर्ट ने JSSC को परीक्षा से जुड़े सभी डिजिटल रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है.
कोर्ट ने 2,819 अभ्यर्थियों के पेपर-2 के अंक जारी करने का भी निर्देश दिया है. वहीं परीक्षा एजेंसी और परीक्षा केंद्रों को CID जांच में पूरा सहयोग करने को कहा गया है.
हाईकोर्ट के निर्देश के मुताबिक, आगे होने वाली नियुक्तियां CID जांच के अंतिम परिणाम के अधीन रहेंगी.