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रांची/डेस्क: अंजुमन इस्लामिया हॉस्पिटल विवाद मामले में हाई कोर्ट ने वक्फ ट्रिब्यूनल/बोर्ड के पास जाने का निर्देश देते हुए मामले को डिस्पोज कर दिया है. इंटरवेनर एप्लीकेशन अलाउ, तारिक हुसैन और अयूब रज़ा खान को राहत देते हुए एक हफ्ते में एप्लीकेशन फाइल करने का आदेश भी हाई कोर्ट ने दिया है. कोर्ट ने कहा कि अपोनेंट्स को पहले से सूचना देना अनिवार्य है.
बता दें कि 2023 से यह विवाद शुरू हुआ था. विवाद के बाद प्रबंधन को लेकर टकराव की स्थिति बनी थी. इसके बाद चैरिटेबल फंड के मिस यूज की आशंका पर बैंक ने अकाउंट को फ्रीज कर दिया था. जिससे 2023 से अब तक हॉस्पीटल के संचालन पर असर पड़ा था.
इंटरवेनर्स की मांग है कि जल्द से जल्द अकाउंट को डी-फ्रीज किया जाए. जिस पर कोर्ट ने किया साफ किया कि ट्रिब्यूनल ही इस विषय में फाइनल फैसला करेगा. बैंक को 2 महीने तक अकाउंट फ्रीज रखने का निर्देश दिया गया है. ट्रिब्यूनल को 1 महीने में अंतरिम ऑर्डर देने का आदेश कोर्ट ने दिया है ताकि हॉस्पिटल का संचालन और प्रबंधन बाधित न हो.
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