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रांची/डेस्क: विधायक सरयू राय से जुड़े गोपनीय दस्तावेज लीक मामले में दस्तावेज का फोटो खींचने वाले कर्मचारी शंभू सिंह को आरोपी बनाने की कोर्ट ने इजाजत दे दी है. अभियोजन पक्ष की याचिका पर सुनवाई करते हुए MP/MLA की विशेष कोर्ट ने यह इजाजत दी है. इस सम्बंध में शंभू सिंह को समन जारी करने का कोर्ट ने निर्देश दिया है. कोर्ट में उपस्थित होने के लिए 5 अगस्त की तारीख निर्धारित की गई है. अभियोजन पक्ष ने सीआरपीसी 319 की याचिका दाखिल कर कर्मचारी शंभू सिंह को आरोपी बनाने की कोर्ट से अनुमति मांगी थी. अभियोजन पक्ष के 4 गवाहों ने अपने बयान में बताया है कि शंभू सिंह को गोपनीय दस्तावेज का फोटो खींचते देखा है. मामले में अभियोजन पक्ष ने अनुसंधानकर्ता समेत 12 गवाहों की गवाही दर्ज कराई है. विधायक सरयू राय के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग के अवर सचिव ने मई 2022 में डोरंडा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. सरयू राय पर गोपनीय दस्तावेज की चोरी कर लीक करने का आरोप लगाया गया है. गोपनीय दस्तावेज के आधार पर सरयू राय ने प्रेस कान्फ्रेंस किया था. जिसमें उन्होंने कोरोना काल में कोविड प्रोत्साहन राशि में अनियमितता और घोटाला का आरोप लगाया था. यह आरोप तत्कालीन मंत्री बन्ना गुप्ता पर लगाया गया था. नियमों को ताक पर रखकर 60 लोगो को अवैध रूप से राशि का भुगतान करने का आरोप लगाया था.
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