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रांची/डेस्क: झारखंड सरकार के FRO, ACF की परीक्षा रद्द करने का मामले में सोमवार को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान सरकार ने हाई कोर्ट में कहा- मामले में अब तक नियुक्ति नहीं हुई है. मामले में अभी जांच चल रही है. यह परीक्षा के प्रोसेस का मामला है.
इस पर प्रार्थी ने कहा कि सेम आधार पर परीक्षा रद्द की गई है. इसलिए इसे भी 15 सितंबर को ही सुना जाए. हाई कोर्ट ने कहा कि मामला अलग, इसमें अभी तक नियुक्ति नहीं हुई है. हाई कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा- इस दौरान कुछ भी होता है तो कोर्ट आने के लिए स्वतंत्र हैं.
हाई कोर्ट ने मामले में राज्य सरकार को काउंटर एफिडेविट दाखिल करने का निर्देश है. मामले में 24 सितंबर तक एफिडेविट दाखिल करने का निर्देश गया है. 24 सितंबर को मामले की अगली सुनवाई होगी.
प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता नवीन कुमार और सूरज वर्मा ने हाई कोर्ट में रखा पक्ष रखा, वहीं राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता रोहितश्य रॉय ने रखा पक्ष रखा.
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