कोर्ट न्यूज

रिम्स जमीन घोटाला मामले में मुख्य आरोपी शुभम साबू को बड़ी राहत, झारखंड हाई कोर्ट से मिली जमानत

फर्जी वंशावली और जाली दस्तावेजों के आधार पर सरकारी जमीन खरीदने का आरोप

By : Pramod Kumar , News11 Bharat
रिम्स जमीन घोटाला मामले में मुख्य आरोपी शुभम साबू को बड़ी राहत, झारखंड हाई कोर्ट से मिली जमानत

न्यूज11  भारत

रांची/डेस्क: रिम्स जमीन घोटाला मामले में मुख्य आरोपी शुभम साबू को झारखंड हाई कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए जमानत दे दी है. इससे पहले ACB की विशेष कोर्ट से जमानत याचिका खारिज हो गई थी. करीब 100 करोड़ रुपये के जमीन घोटाले से जुड़ा यह मामला है. फर्जी वंशावली और जाली दस्तावेजों के आधार पर सरकारी जमीन खरीदने का शुभम साबू पर आरोप है. साथ ही रिम्स की प्रतिबंधित जमीन पर बहुमंजिला परियोजना विकसित करने का भी आरोप है. भू-माफिया, जमीन दलाल और सरकारी अधिकारियों के नेटवर्क का हिस्सा होने का भी आरोप है.

एसीबी ने हाई कोर्ट के निर्देश पर 28 जून, 2026 को शुभम साबू को गिरफ्तार किया था. रांची थाना कांड संख्या 01/2026 में मामला दर्ज है . मामले में अन्य आरोपी चैतन कुमार और राजेश कुमार झा को भी जमानत मिल चुकी है. न्यायाधीश अनुभा रावत चौधरी की कोर्ट से जमानत मिली है.

यह भी पढ़ें: कांग्रेस नेता सज्जन कुमार का निधन, 1984 दंगों में उम्रकैद के सजायाफ्ता ने सफदरजंग अस्पताल लाने से पहले ली आखिरी सांस

संबंधित सामग्री

रामगढ़ में जमीन अधिग्रहण का मुआवजा बढ़ा, हाईकोर्ट ने 3,740 से बढ़ाकर 99,300 रुपये प्रति डिसमिल किया

रामगढ़ में जमीन अधिग्रहण का मुआवजा बढ़ा, हाईकोर्ट ने 3,740 से बढ़ाकर 99,300 रुपये प्रति डिसमिल किया

झारखंड हाईकोर्ट ने रामगढ़ के गांदके गांव में नेशनल हाईवे के चौड़ीकरण के लिए अधिग्रहित जमीन के मुआवजे को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है.

अभिलाष साहू के निलंबन मुक्ति के निर्णय से झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू असंतुष्ट, निलंबन मुक्त होल्ड करने का निर्देश

अभिलाष साहू के निलंबन मुक्ति के निर्णय से झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू असंतुष्ट, निलंबन मुक्त होल्ड करने का निर्देश

कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष अभिलाष साहू को निलंबन मुक्त किए जाने के निर्णय से झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू असंतुष्ट हैं.

CCL में अनुकंपा नियुक्ति पर झारखंड हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, NCWA-XI के तहत अविवाहित बहन को भी मिलेगी नौकरी

CCL में अनुकंपा नियुक्ति पर झारखंड हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, NCWA-XI के तहत अविवाहित बहन को भी मिलेगी नौकरी

झारखंड हाई कोर्ट ने सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (CCL) में अनुकंपा के आधार पर नौकरी को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील फैसला सुनाया है.

बिना कारण बताओ नोटिस कर्मचारी की बर्खास्तगी गैर-कानूनी, कोर्ट जाने पर सजा देने की प्रथा तुरंत बंद हो: हाई कोर्ट

बिना कारण बताओ नोटिस कर्मचारी की बर्खास्तगी गैर-कानूनी, कोर्ट जाने पर सजा देने की प्रथा तुरंत बंद हो: हाई कोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग के इंजीनियरिंग सेल में लंबे समय तक संविदा पर काम करने वाले नौ कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है.

पुरानी सूची में नाम से नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी, झारखंड हाईकोर्ट ने 35 सुपरवाइजरों की मांग ठुकराई

पुरानी सूची में नाम से नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी, झारखंड हाईकोर्ट ने 35 सुपरवाइजरों की मांग ठुकराई

झारखंड हाईकोर्ट ने गैर-औपचारिक शिक्षा योजना में काम कर चुके 35 सुपरवाइजरों को झारखंड सरकार की नियमित सेवा में शामिल करने की मांग खारिज कर दी है.