कोर्ट न्यूज

झारखंड हाई कोर्ट ने हजारीबाग की 117 एकड़ जमीन पर यथास्थिति बनाए रखने का दिया आदेश

अंतिम फैसला आने तक 118 रैयतों की जमाबंदी रद्द करने के आदेश पर रोक

By : Pramod Kumar
झारखंड हाई कोर्ट ने हजारीबाग की 117 एकड़ जमीन पर यथास्थिति बनाए रखने का दिया आदेश

न्यूज11  भारत

रांची/डेस्क: हजारीबाग जिले के बरकट्ठा अंचल के बेरो कला मौजा की 117 एकड़ जमीन पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है. इसकेसाथ ही 118 रैयतों की जमाबंदी को रद्द करने के आदेश पर भी रोक लगा दी है. हाई कोर्ट ने जिस जमीन पर यथास्थिति  की बंदिश लगाई है वह थाना नंबर 45, खाता नंबर 01 की 117.68 एकड़ जमीन है. हाईकोर्ट के न्यायाधीश आनंदा सेन की एकलपीठ ने सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है. कोर्ट ने राज्य सरकार एवं अन्य प्रतिवादियों से कहा है कि वे 6 सप्ताह के अंदर काउंटर एफिडेविट दाखिल करें.

हाई कोर्ट याचिकाकर्ता लक्ष्मण कुमार दास एवं अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा है. कोर्ट में अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा, रवि कुमार, राहुल कमलेश एवं अंशुमन मिश्रा ने पैरवी की. प्रार्थियों के वकीलों ने कोर्ट को जब यह बताया कि बेरो कला मौजा की उक्त जमीन पर 118 रैयतों के नाम से 40 वर्षों से जमाबंदी चली आ रही थी. लेकिन बरही एसडीओ के 27 अगस्त 2024 को आदेश जारी कर सभी की जमाबंदी रद्द कर कर निजी प्रतिवादी के नाम नई जमाबंदी बना दी गई, इस पर अदालत ने यथास्थिति बनाए रखते हुए रैयतों को बड़ी राहत दी है. यह यथास्थिति हाईकोर्ट की अगली सुनवाई और अंतिम फैसले तक बनी रहेगी.

यह भी पढ़ें: चतरा में घूसखोर मुखिया संघ अध्यक्ष पर डीसी का हंटर! वायरल वीडियो से खुली पोल, छिनी गया कुर्सी का पावर!

संबंधित सामग्री

रामगढ़ में जमीन अधिग्रहण का मुआवजा बढ़ा, हाईकोर्ट ने 3,740 से बढ़ाकर 99,300 रुपये प्रति डिसमिल किया

रामगढ़ में जमीन अधिग्रहण का मुआवजा बढ़ा, हाईकोर्ट ने 3,740 से बढ़ाकर 99,300 रुपये प्रति डिसमिल किया

झारखंड हाईकोर्ट ने रामगढ़ के गांदके गांव में नेशनल हाईवे के चौड़ीकरण के लिए अधिग्रहित जमीन के मुआवजे को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है.

अभिलाष साहू के निलंबन मुक्ति के निर्णय से झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू असंतुष्ट, निलंबन मुक्त होल्ड करने का निर्देश

अभिलाष साहू के निलंबन मुक्ति के निर्णय से झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू असंतुष्ट, निलंबन मुक्त होल्ड करने का निर्देश

कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष अभिलाष साहू को निलंबन मुक्त किए जाने के निर्णय से झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू असंतुष्ट हैं.

CCL में अनुकंपा नियुक्ति पर झारखंड हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, NCWA-XI के तहत अविवाहित बहन को भी मिलेगी नौकरी

CCL में अनुकंपा नियुक्ति पर झारखंड हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, NCWA-XI के तहत अविवाहित बहन को भी मिलेगी नौकरी

झारखंड हाई कोर्ट ने सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (CCL) में अनुकंपा के आधार पर नौकरी को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील फैसला सुनाया है.

बिना कारण बताओ नोटिस कर्मचारी की बर्खास्तगी गैर-कानूनी, कोर्ट जाने पर सजा देने की प्रथा तुरंत बंद हो: हाई कोर्ट

बिना कारण बताओ नोटिस कर्मचारी की बर्खास्तगी गैर-कानूनी, कोर्ट जाने पर सजा देने की प्रथा तुरंत बंद हो: हाई कोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग के इंजीनियरिंग सेल में लंबे समय तक संविदा पर काम करने वाले नौ कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है.

पुरानी सूची में नाम से नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी, झारखंड हाईकोर्ट ने 35 सुपरवाइजरों की मांग ठुकराई

पुरानी सूची में नाम से नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी, झारखंड हाईकोर्ट ने 35 सुपरवाइजरों की मांग ठुकराई

झारखंड हाईकोर्ट ने गैर-औपचारिक शिक्षा योजना में काम कर चुके 35 सुपरवाइजरों को झारखंड सरकार की नियमित सेवा में शामिल करने की मांग खारिज कर दी है.