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रांची/डेस्क: झारखंड में ध्वस्त और क्षतिग्रस्त पुल-पुलिया से संबंधित मामले में आज गुरुवार को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने मामले में प्रार्थी और राज्य सरकार को सोमवार तक पिटीशन, रिप्लाई और जजमेंट का सिनॉप्सिस दाखिल करने का निर्देश दिया है. दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है.
प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता राजीव कुमार ने और राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता विभोर मयंक ने पक्ष रखा. मामले में पंकज कुमार यादव की ओर से जनहित याचिका दाखिल की गई है. मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई.
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