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धनबाद/डेस्क: धनबाद में दुर्गा पूजा की तैयारियां जोरों-शोरों से चल रही है. दुर्गा पूजा के दौरान जिले में सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता बनाने और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए धनबाद पुलिस भी रणनीति तैयार कर रही है. धनबाद पुलिस ने सख्त निर्देश दिया है कि दुर्गा पूजा में डीजे पर रोक रहेगी. अगर डीजे बजा तो पूजा समिति का लाइसेंस भी रद्द किया जायेगा साथ ही समिति के पदाधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी.
मंगलवार को समाहरणालय स्थित पुलिस सभागार में एसएसपी प्रभात कुमार की अध्यक्षता में पूजा को लेकर विशेष बैठक आयोजित की गई. बैठक में दुर्गा पूजा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था, पूजा पंडालों की निगरानी, यातायात प्रबंधन, रात्रि गश्ती तथा चोरी एवं गृहभेदन की घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण और आर्म्स एक्ट के लंबित मामलों को लेकर विस्तृत रणनीति तैयार की गई.
पंडाल निर्माण के दौरान निर्धारित सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन, पंडालों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के साथ-साथ अग्नि सुरक्षा से संबंधित सभी आवश्यक इंतजाम सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये गए हैं. श्रमिक चौक पर जर्जर सड़क के कारण उत्पन्न होने वाली यातायात समस्या एवं जाम को देखते हुए संबंधित विभाग को सड़क की मरम्मत कराने के लिए निर्देशित करने की बात एसएसपी ने कही है.
जिले में चोरी एवं गृहभेदन की घटनाओं पर नियंत्रण के लिए तैयार किए गए नए ब्लूप्रिंट पर भी चर्चा की गई. इसके तहत रात्रि गश्ती व्यवस्था को पहले की तुलना में अधिक प्रभावी और जवाबदेह बनाया गया है. जिले के सभी थाना क्षेत्रों को आठ जोन में बांटा गया है. प्रत्येक रात इंस्पेक्टर स्तर के नोडल थाना प्रभारी अपने संबंधित जोन के अंतर्गत आने वाले थाना क्षेत्रों में भ्रमणशील रहेंगे. वे रात्रि गश्ती दल को आवश्यक दिशा-निर्देश देने के साथ-साथ पूरे क्षेत्र की निगरानी करेंगे.
जिले में रात्रि गश्ती की निगरानी के लिए आठ जोन को तीन सुपर जोन में विभाजित किया गया है. प्रत्येक रात डीएसपी एवं एसडीपीओ स्तर के अधिकारी अपने-अपने सुपर जोन में भ्रमणशील रहकर संबंधित जोन के सभी थाना क्षेत्रों में रात्रि गश्ती की व्यवस्था की निगरानी करेंगे. इसके अतिरिक्त भी एसएसपी सिटी एसपी और ग्रामीण एसपी भी स्वयं क्षेत्र में भ्रमणशील रहकर रात्रि गश्ती एवं सुरक्षा व्यवस्था का औचक निरीक्षण करेंगे. बैठक में सभी थाना प्रभारियों को आर्म्स एक्ट से संबंधित लंबित मामलों की समीक्षा कर उनका शीघ्र निष्पादन करने का निर्देश दिया. सभी थाना प्रभारियों को अगले दो माह के भीतर आर्म्स एक्ट के लंबित सभी मामलों का निष्पादन सुनिश्चित करने को कहा गया है.
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