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रांची/डेस्क: झारखंड के शहरी क्षेत्रों में अब मांस और मीट उत्पादों का कारोबार करने के लिए NOC लेना अनिवार्य होगा. राज्य मंत्रिपरिषद ने कल मंगलवार को झारखंड म्युनिसिपल रेगुलेशन-2026 को मंजूरी दे दी है.
नए नियम के तहत नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत क्षेत्र में मीट, मछली और मुर्गे का कारोबार करने वालों को ट्रेड लाइसेंस के साथ नगर निकाय से एनओसी लेनी होगी. दुकानदारों और वधशाला संचालकों के पास FSSAI का वैध लाइसेंस भी जरूरी होगा.
शहरी निकायों में मीट का व्यवसाय शुरू करने अथवा उसे जारी रखने से पहले ट्रेड लाइसेंस हासिल करना अनिवार्य है. इसके लिए कारोबारी राज्य शहरी विकास अभिकरण के आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
नियमों का पालन नहीं करने पर नगर निकाय कार्रवाई कर सकते हैं और मीट या उसके उत्पादों को जब्त भी किया जा सकता है. वहीं, खुले में मांस रखने या बेचने पर भी रोक रहेगी. दुकानदारों को मांस को शीशे के काउंटर में या ढककर रखना होगा. साथ ही मीट से निकलने वाले कचरे के लिए उचित कंटेनर रखना और उसका सही तरीके से निस्तारण करना भी जरूरी होगा.
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