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रांची/डेस्क: नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपी मिक्की कुमार प्रजापति को 20 साल की सजा और 50 हजार रूपए का जुर्माना लगाया है. जुर्माना नहीं देने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. मामला 15 जुलाई 2024 की है. गोंदा थाना में 4 आरोपियों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म की प्राथमिकी दर्ज हुई थी. मामले में तीन आरोपी साक्ष्य के अभाव में बरी हुए. 15 जुलाई 2024 को ढाई बजे नाबालिग पीड़िता अपने दोस्त यस मिंज के साथ अर्बन हार्ट के पास बैठी थी. उसी समय एक और दोस्त लकी स्कूटी से पहुंचा और नाबालिग को चलने को बोला. वहीं, यस भी साथ चलने को बोला, तो मिक्की ने रुकने को कहा और कुछ खाने का सामान लेकर आने की बात बोल नाबालिग को लेकर कावेरी रेस्टोरेंट के पीछे एक पेड़ के पास ले गया. जहां पर एक ऑटो खड़ी थी. ऑटो के पास लकी के तीन दोस्त मौजूद थे. सभी नाबालिग को एक अर्धनिर्मित मकान में ले जाकर छेड़छाड़ की और और सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 9 गवाह पेश किए थे. जिसके आधार पर कोर्ट आरोपी मिक्की कुमार प्रजापति को सजा सुनाई.
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