निषेधाज्ञा 163

रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में अब नहीं होगा कोई विरोध प्रदर्शन, जिला प्रशासन ने निषेधाज्ञा 163 किया लागू

रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम और उसके आसपास के क्षेत्र में अब किसी भी प्रकार के विरोध-प्रदर्शन, धरना, रैली या जुलूस की अनुमति नहीं होगी.

By : Ark Sahuliyar
रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में अब नहीं होगा कोई विरोध प्रदर्शन, जिला प्रशासन ने निषेधाज्ञा 163 किया लागू

न्यूज़11 भारत 
रांची/डेस्क:
रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम और उसके आसपास के क्षेत्र में अब किसी भी प्रकार के विरोध-प्रदर्शन, धरना, रैली या जुलूस की अनुमति नहीं होगी. जिला प्रशासन ने क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है. प्रशासन के आदेश के अनुसार, यह निषेधाज्ञा 18 अक्टूबर तक जयपाल सिंह स्टेडियम और उसके आसपास 10 मीटर के दायरे में प्रभावी रहेगी. इस दौरान बिना अनुमति किसी भी तरह के विरोध-प्रदर्शन या लोगों के जुटान पर रोक रहेगी.

निषेधाज्ञा के तहत एक स्थान पर पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा. इसके अलावा रैली, धरना, प्रदर्शन अथवा जुलूस निकालने की भी अनुमति नहीं होगी. प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए लाठी, डंडा, तीर-धनुष समेत किसी भी तरह के घातक हथियार या आग्नेयास्त्र लेकर चलने पर भी रोक लगाई है. इसके साथ ही बिना प्रशासनिक अनुमति के लाउडस्पीकर या अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों के इस्तेमाल पर भी पाबंदी रहेगी.

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